कोलकाता बलात्कार-हत्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, महिलाओं को समानता से वंचित कर रहे, डॉक्टरों की सुरक्षा का प्रणालीगत मुद्दा

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि उसने कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में स्नातकोत्तर चिकित्सक के बलात्कार और हत्या मामले का स्वत: संज्ञान लिया है क्योंकि यह पूरे भारत में डॉक्टरों की सुरक्षा के संबंध में व्यवस्थित मुद्दा उठाता है।

पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और उसकी हत्या को लेकर रोष थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां डॉक्टर अपनी सुरक्षा की लगातार मांग कर रहे हैं वहीं, पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए लगातार आवाज उठाई जा रही है।

इस बीच डॉक्टर के साथ दरिंदगी और हत्या मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट बड़ी सुनवाई हो रही है। इस मामले में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने स्वत: संज्ञान लिया है और इस केस को आज लिस्ट में ऊपर रखा गया था। शीर्ष अदालत की बेंच में सीजेआई के अलावा जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल हैं।

मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस घटना का संज्ञान लेते हुए कहा कि अगर महिलाएं काम पर नहीं जा पा रही हैं और काम करने की स्थिति सुरक्षित नहीं है, तो हम उन्हें समानता से वंचित कर रहे हैं।

मामले का स्वत: संज्ञान, जिसका शीर्षक है आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, कोलकाता में एक प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ कथित बलात्कार और हत्या की घटना और संबंधित मुद्दा, इस तथ्य के मद्देनजर महत्वपूर्ण है कि कलकत्ता उच्च न्यायालय पहले से ही कार्रवाई कर रहा है और मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंप दी है।

सीजेआई ने कहा है कि कोलकाता की घटना देश भर के डॉक्टरों के लिए सुरक्षा के मुद्दे उठाती है। हमें डॉक्टरों की चिंता है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है की हम इस तथ्य से बेहद चिंतित हैं कि कोलकाता बलात्कार पीड़िता का नाम, फोटो और वीडियो क्लिप हर जगह प्रकाशित किया गया था। कानून पीड़ितों के नाम प्रकाशित करने पर रोक लगाता है। क्या यह वह तरीका है जिससे हम उस युवा डॉक्टर को सम्मान प्रदान कर सकते हैं जिसने जीवन खो दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेज के प्रिंसिपल से भी सवाल किया कि उन्होंने इसे आत्महत्या बताने की कोशिश की और माता-पिता को शव देखने की अनुमति नहीं दी गई।

सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने पर सवाल उठाए और कहा कि ऐसा लगता है कि अपराध का पता सुबह-सुबह ही चल गया था और कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने इस तथ्य से इनकार किया और कहा कि अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज किया गया था।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देर रात तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई थी और कहा कि यह स्पष्ट रूप से हत्या का मामला है। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने जवाब दिया कि जांच से पता चलता है कि यह हत्या का मामला था।

चिकित्सक के बलात्कार और हत्या के विरोध में डॉक्टरों की हड़ताल को रविवार को एक सप्ताह पूरा हो गया और अब यह दूसरे सप्ताह में प्रवेश कर रही है, जिससे मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

ज्ञात हो कि बीते 9 अगस्त को कोलकाता के आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के परिसर में एक ट्रेनी महिला डॉक्टर का शव रहस्यमयी परिस्थितियों में मिला था। वह पोस्ट ग्रेजुएट के दूसरे वर्ष की छात्रा थी और चेस्ट मेडिसिन विभाग में ड्यूटी करती थी। उसका शव इमरजेंसी बिल्डिंग की चौथी मंजिल पर मिला था।

महिला डॉक्टर की हत्या के खिलाफ देश भर में रोष है और पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में डॉक्टर हड़ताल कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी डॉक्टर चाहते हैं कि सीबीआई दोषियों को पकड़े और अदालत उन्हें अधिकतम सजा दे। वे सरकार से यह आश्वासन भी चाहते हैं कि भविष्य में ऐसी कोई घटना न हो।

सरकारी अस्पताल के सेमिनार हॉल में जूनियर डॉक्टर के साथ कथित बलात्कार और हत्या के मामले ने देश भर में विरोध प्रदर्शन को जन्म दिया है।