Omicron in India: महाराष्ट्र में 'जोखिम वाले' देशों से आने वाले यात्रियों के लिए 7 दिन का क्वारंटीन अनिवार्य, 3 बार होगी RT-PCR जांच

साउथ अफ्रीका (South Africa) में मिले कोरोना वायरस के 'वैरिएंट ऑफ कंसर्न' Omicron से बचाव को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से जारी नई गाइडलाइंस आज से लागू हो गई हैं। उधर, महाराष्ट्र राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने मंगलवार रात को कहा कि ‘जोखिम वाले’ देशों से राज्य आने वाले यात्रियों को अनिवार्य रूप से 7 दिन तक संस्थागत पृथक-वास में रहना होगा।

केंद्र सरकार ने 'जोखिम वाले' देशों की सूची जारी की है। इस लिस्ट के अनुसार, ‘जोखिम वाले’ देशों में यूरोपीय देश, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, बोत्सवाना, चीन, मॉरीशस, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, सिंगापुर, हांगकांग और इज़राइल हैं।

प्राधिकरण के दिशा-निर्देशों के मुताबिक, इन देशों से यात्रा करने वाले यात्रियों को राज्य में प्रवेश के दूसरे, चौथे और सातवें दिन RT-PCR जांच भी होगी।

दिशा-निर्देशों के मुताबिक, यदि कोई यात्री संक्रमित पाया जाता है, तो उसे अस्पताल में भर्ती किया जाएगा। अगर उसकी रिपोर्ट निगेटिव आती है तो भी उसे सात दिन के लिए घर में पृथक-वास में रहना होगा।

राज्य सरकार ने कहा है कि केंद्र द्वारा 28 नवंबर को ‘ओमिक्रोन’ के मद्देनजर जारी किए गए यात्रा दिशानिर्देश, ‘न्यूनतम प्रतिबंध’ के तौर पर काम करेंगे।

दक्षिण अफ्रीका और अन्य उच्च जोखिम वाले देशों से महाराष्ट्र पहुंचे छह यात्री कोरोना वायरस से संक्रमित पाये गए हैं और उनके नमूने जीनोम अनुक्रमण के लिए भेज दिये गए हैं। सार्स-सीओवी2 के नये स्वरूप ओमीक्रोन को लेकर उत्पन्न चिंताओं के बीच महाराष्ट्र के स्वास्थ्य विभाग ने मंगलवार को यह जानकारी दी। दक्षिण अफ्रीका और अन्य देशों से आए ये व्यक्ति मुंबई महानगर पालिका, कल्याण-डोंबिवली, मीरा-भयंदर और पुणे नगर निगम सीमाओं में मिले हैं। नाइजीरिया से पहुंचे दो यात्री पुणे से सटे पिंपरी-चिंचवाड़ निगम क्षेत्र में मिले हैं।

स्वास्थ्य विभाग ने कहा, 'वर्तमान में, 6 यात्री हैं जो दक्षिण अफ्रीका या अन्य उच्च जोखिम वाले देशों से राज्य में आए हैं जो जांच में संक्रमित पाये गए हैं। इन सभी के नमूने जिनोम अनुक्रमण के लिए भेजे गए हैं और उनके सम्पर्क में आये व्यक्तियों का पता लगाने की कवायद चल रही है। ये सभी यात्री, हालांकि जांच में कोविड-19 में संक्रमित पाये गए हैं, लेकिन ये सभी या तो बिना लक्षण वाले हैं या इनमें लक्षण हल्के हैं।'

इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार को आदेश दिया है कि देश के किसी अन्य राज्य से आने वाले व्यक्ति को भी RT-PCR टेस्ट कराना होगा। यह टेस्ट उनके लिए राज्य में एंट्री करने के 48 घंटे के अंदर कराना अनिवार्य होगा।