अलर्ट!! अब ध्वनि और वायु प्रदूषण फैलाने वालों की खैर नहीं, लगेगा 5000 रुपये जुर्माना

उत्तराखंड प्रदेश सरकार ने पिछले महीने मोटरयान अधिनियम के तहत विभिन्न अपराधों के मामले में कंपाउंडिंग शुल्क संशोधित कर लागू किया था, लेकिन प्रदूषण जांच और चाइल्ड सीट बेल्ट के मामले में वाहन स्वामियों व चालकों को एक महीने की मोहलत दी थी। हस्पतिवार को प्रदेश सरकार द्वारा दी गई छूट की मियाद खत्म हो रही है। अब इसके बाद शुक्रवार से ध्वनि और वायु प्रदूषण जांच न कराने वाले वाहनों से नई दरों पर 2500 रुपये कंपाउंडिंग शुल्क वसूला जाएगा। शुक्रवार से चाइल्ड सीट बेल्ट का प्रयोग न करने पर भी जुर्माना लागू हो जाएगा।

सरकार ने एक महीने की छूट इसलिए दी थी ताकि वाहनों के प्रदूषण की जांच कराने का कुछ समय मिल सके और चाइल्ड सीट बेल्ट को लेकर लोगों में जागरूकता आ सके।

अब लगेगा इतना जुर्माना

-ध्वनि और वायु प्रदूषण के अपराध में पहली बार पकड़े जाने पर 2500 रुपये कंपाउंडिंग शुल्क वसूला जाएगा। दूसरी और उसके बाद पकड़े जाने पर शुल्क दर 5000 रुपये हो जाएगी

- चाइल्ड सीट बेल्ट के अपराध में परिवहन विभाग 1000 रुपये कंपाउंडिंग शुल्क वसूलेगा