सावधान! अगर चप्‍पल या सैंडल पहनकर चलाया दोपहिया वाहन तो कटेगा चालान, ये है नियम

देश में बढ़ते सड़क हादसों को रोकने के लिए मौजूदा सरकार ने कड़े कदम उठाते हुए देश भर में 1 सितंबर 2019 से नया मोटर व्हीकल एक्ट (New Motor Vehicle Act) लागू कर दिया है। नया ट्रैफिक एक्ट लागू होने के बाद किसी भी कारण से लगाए जाने वाले जुर्माने को लगभग 10 गुना तक बढ़ा दिया गया है। नया मोटर व्हीकल एक्ट के लागू होने के बाद बिना लाइसेंस ड्राइविंग करने पर 5,000 रुपये और शराब पीकर वाहन चलाते पकड़ जाने पर 10,000 रुपये का जुर्माना काटा जा रहा है। लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि यदि आप चप्पल पहन कर वाहन चलाते हैं तो यह भी अपराध की श्रेणी में आता है?

अगर आप चप्‍पल या सैंडल पहनकर दोपहिया वाहन चलाते है तो ट्रैफिक नियमों के अनुसार पकड़े जाने पर आपको 1000 रुपए का जुर्माना अदा करना पड़ सकता है। साथ ही साथ यदि आप दोबारा चप्पल पहनकर बाइक चलाते हुए पकड़े जाते हैं तो आपको 15 दिनों की जेल यात्रा भी करनी पड़ सकती है। यह नियम चालक की सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया है क्योंकि विभाग का मानना है कि इससे दुर्घटना की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने के बाद कुछ स्थानों पर चप्पल पहन कर दोपहिया वाहन चला रहे वाहन चालकों के भी चालान काटे गए हैं। इसके अलावा यदि कोई नाबालिग वाहन चलाते हुए पकड़ा जाता है तो वाहन मालिक को जेल हो सकती है। इसके अलावा तेज रफ्तार में वाहन चलाने पर 1,000 से 2,000 रुपये तक का चालान काटा जा सकता है जो कि पहले 400 रुपये था।