जयपुर : 20 हजार से ज्यादा का बिजली बिल सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट से होगा जमा, लागू होंगे नए नियम

जयपुर डिस्कॉम की कॉमर्शियल विंग ने एक अप्रेल से नई व्यवस्था लागू करने का आदेश जारी कर दिया है। इसके अनुसार निजली बिल के पेमेंट नियमों में बदलाव होगा।प्रदेश में अब 20 हजार से ज्यादा राशि का बिजली बिल व कनेक्शन का डिमांड नोटिस सहित अन्य पेमेंट केवल डिजिटल माॅड या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए ही जमा हो सकेंगे।जयपुर डिस्कॉम की कॉमर्शियल विंग ने इसको लेकर आदेश जारी करके सभी एक्सईएन व सहायक अभियंताओं को जनता तक यह जानकारी पहुंचाने के निर्देश दिए है। ताकि कोई दिक्कत नहीं हो।

प्रदेश की सरकारी बिजली निगमों में ऑनलाइन बैकिंग और डिजिटल माॅड से पेमेंट के लिए कई प्राइवेट बैंक और कंपनियों को काम दे रखा है। इनके जरिए पेमेंट करने पर प्राइवेट बैंक व कंपनियों को फायदा होगा। डिस्काॅम्स इन्हे कमिशन का पेमेंट करेगा। आरोप है कि इनको फायदा देने के लिए ही यह आदेश जारी किया है।

लागू होंगे ये पेमेंट नियम

- 10 हजार रुपए तक का बिजली बिल व अन्य पेमेंट नगद, चैक, डिमांड ड्राफ्ट या ऑनलाइन व डिजिटल माॅड के जरिए जमा हो सकते है।
- 10 हजार से 20 हजार तक के बिजली बिल व अन्य पेमेंट नगद जमा नहीं होंगे। केवल चैक, डिमांड ड्राफ्ट व डिजिटल माॅड से ही जमा हो सकेंगे।
- 20 हजार से ज्यादा के बिजली बिल व अन्य पेमेंट केवल ऑनलाइन या डिजिटल माॅड से ही जमा होंगे।