सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना अब पड़ेगा महंगा, लगेगा इतने हजार का जुर्माना

सरकार कोटपा एक्ट में बदलाव की तैयारी कर रही है। इस बदलाव के बाद नाबालिग को तंबाकू उत्पाद बेचने पर भी ज्यादा जुर्माना लगेगा। वहीं शिक्षण संस्थान के आस-पास तंबाकू उत्पाद बेचने पर भी भारी जुर्माने का प्रावधान है। बता दें कि स्कूल कॉलेज से 100 यार्ड्स की दूरी तक तंबाकू नहीं बेचे जा सकते हैं। सीएनबीसी आवाज़ की खबर के अनुसार सरकार इसके लिए कोटपा एक्ट में बदलाव की तैयारी कर रही है। इसके बाद सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना अब आपकी जेब पर ज्यादा भारी पड़ सकता है। इस एक्ट में बदलाव कर सरकार जुर्माने की राशि बढ़ाकर 1,000 रुपये से ज्यादा कर सकती है। फिलहाल, कोटपा एक्ट में सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करते पकड़े जाने पर 200 रुपये का जुर्माना है।

पिछले वित्त वर्ष में सरकार ने जुर्माने से करीब 5 करोड़ रुपये की रकम वसूली है। कोटपा एक्ट के तहत जुर्माना वसूलने में तमिलनाडु सबसे आगे है। वहीं जुर्माना वसूलने के मामले में गुजरात दूसरे पायदान पर है। बड़े राज्यों में बिहार की हालत सबसे पतली है।