Omicron in India: 'जोखिम वाले' देशों से महाराष्ट्र लौटे 6 यात्री निकले कोरोना पॉजिटिव, जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए पुणे भेजे गए सैंपल

कोरोना के नए ओमिक्रॉन वैरिएंट के खतरे के बीच महाराष्ट्र राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने मंगलवार रात को कहा कि ‘जोखिम वाले’ देशों से राज्य आने वाले यात्रियों को अनिवार्य रूप से 7 दिन तक संस्थागत पृथक-वास में रहना होगा। इस बीच खबर आई है कि दक्षिण अफ्रीका समेत बाकी एट रिस्क वाले देशों से महाराष्ट्र पहुंचे 6 यात्री कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इन सभी के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए पुणे की लैब में भेजे गए हैं। संक्रमितों में मुंबई, कल्याण, डोंबिवली, मीरा भयंदर और पुणे के लोग शामिल हैं। जिन देशों से ये यात्री वापस लौटे हैं, वे कोरोना के मद्देनजर हाई रिस्क वाले एरिया हैं। ऐसे में प्रशासन की चिंता बढ़ गई है।

महाराष्ट्र के स्वास्थ्य विभाग ने कहा है, 'वर्तमान में 6 यात्री हैं, जो दक्षिण अफ्रीका या दूसरे हाई रिस्क वाले देशों से राज्य में आए हैं। संक्रमित मिले लोगों के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए हैं। उनके सम्पर्क में आये लोगों का पता लगाने की कवायद चल रही है। संक्रमित यात्री या तो बिना लक्षण वाले हैं या इनमें हल्के लक्षण हैं।'

एयरपोर्ट्स पर एडवाइजरी आज से लागू

सरकार ने एट रिस्क यानी हाई रिस्क वाले देशों से आने वाले यात्रियों के लिए एयरपोर्ट पर ही RT-PCR टेस्ट और निगेटिव आने पर भी क्वारैंटाइन होने की शर्त रखी है। साथ ही उन्हें अपनी 14 दिन की ट्रेवल हिस्ट्री की जानकारी भी देनी होगी। केंद्र सरकार ने 'जोखिम वाले' देशों की सूची जारी की है। इस लिस्ट के अनुसार, ‘जोखिम वाले’ देशों में यूरोपीय देश, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, बोत्सवाना, चीन, मॉरीशस, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, सिंगापुर, हांगकांग और इज़राइल हैं।

महाराष्ट्र सरकार ने ओमिक्रॉन वैरिएंट के 'जोखिम वाले' देशों से आने वाले सभी अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को अनिवार्य रूप से सात-दिनों तक क्वारैंटाइन में रहना होगा। मुंबई एयरपोर्ट ने कहा है कि यात्रियों को अनिवार्य रूप से आइसोलेशन में रखने के आदेश तत्काल लागू किए जाएंगे। यात्रियों को होटलों में क्वारैंटाइन रहने के लिए खुद भुगतान करना होगा। इन यात्रियों को महाराष्ट्र पहुंचने पर तीन बार यानी लैंड होने के दूसरे, चौथे और सातवें दिन RT-PCR टेस्ट कराने होंगे।

सरकारी आदेश में कहा गया है कि RT-PCR टेस्ट में पॉजिटिव पाए जाने पर यात्रियों को अस्पताल में शिफ्ट कर दिया जाएगा, जबकि निगेटिव रिपोर्ट वालों को घरों में ही अतिरिक्त 7 दिनों की क्वारैंटाइन में रहना होगा।

नए दिशा निर्देश के मुताबिक, राज्य की यात्रा करने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को यह विवरण देना होगा कि उन्होंने पिछले 15 दिनों में किन-किन देशों का दौरा किया है? उनके आने पर इमीग्रेशन द्वारा क्रॉस-चेक किया जाएगा। गलत जानकारी देने पर यात्रियों को आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धाराओं के तहत कार्रवाई के लिए उत्तरदायी बना देगी।