महाकुंभ यात्रा से पहले जानें उत्तर प्रदेश सरकार के नियम और दिशानिर्देश

महाकुंभ भारत का सबसे बड़ा धार्मिक और आध्यात्मिक मेला है, जिसमें लाखों श्रद्धालु हर वर्ष भाग लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस ऐतिहासिक आयोजन में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई नियम और दिशानिर्देश लागू किए हैं। महाकुंभ का आयोजन इस बार 13 जनवरी से 26 फरवरी तक किया जाएगा। यदि आप भी इस दिव्य मेले में भाग लेने का विचार कर रहे हैं, तो इन महत्वपूर्ण नियमों की जानकारी अवश्य लें।

महाकुंभ मेले के मुख्य नियम और दिशानिर्देश

ई-पास की अनिवार्यता

- मेले में प्रवेश के लिए ई-पास लेना अनिवार्य है
- श्रद्धालु इसे ऑनलाइन माध्यम से आसानी से प्राप्त कर सकते हैं

नदी में स्नान के लिए निर्धारित क्षेत्र

- गंगा नदी में स्नान के लिए निश्चित क्षेत्र बनाए गए हैं
- श्रद्धालुओं को इन्हीं क्षेत्रों में स्नान करने की अनुमति दी जाएगी

प्लास्टिक का पूर्ण प्रतिबंध


- मेला क्षेत्र में प्लास्टिक बैग, बोतल और अन्य प्लास्टिक उत्पादों का उपयोग सख्ती से वर्जित है
- पर्यावरण की सुरक्षा के लिए यह कदम आवश्यक है

खुले में शौच पर प्रतिबंध

- मेला क्षेत्र को स्वच्छ और स्वस्थ बनाए रखने के लिए खुले में शौच पूरी तरह से प्रतिबंधित है
- सरकार ने जगह-जगह स्वच्छ शौचालय की व्यवस्था की है

ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण

- मेला क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए कुछ विशेष नियम लागू किए गए हैं
- किसी भी प्रकार के तेज संगीत या शोर मचाने वाली गतिविधियों पर रोक है

अग्निशमन और सुरक्षा नियम

- मेले में आग से सुरक्षा के लिए जगह-जगह अग्निशमन उपकरण लगाए गए हैं
- श्रद्धालुओं से भी आग से संबंधित सावधानियां बरतने की अपील की गई है

अनुशासन और संयम के अन्य नियम

- मेला क्षेत्र में धूम्रपान, मद्यपान और अन्य अनैतिक गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध है
- भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में संयम बनाए रखना आवश्यक है

महाकुंभ मेले में यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के टिप्स

- अपने साथ केवल आवश्यक सामान लेकर चलें
- पहचान पत्र और ई-पास हमेशा अपने पास रखें
- मेला क्षेत्र में लगाए गए सूचना केंद्रों और गाइड मैप्स का उपयोग करें
- आपातकालीन स्थिति में मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर का सहारा लें