सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद बहाल हुई एनसीपी सांसद मोहम्मद फैजल की लोकसभा सदस्यता

नई दिल्ली। एनसीपी सांसद मोहम्मद फैजल की लोकसभा सदस्यता फिर से बहाल कर दी गई हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद लोकसभा सचिवालय ने गुरुवार (2 नवंबर) को फैजल की सांसदी बहाल कर दी। मोहम्मद फैजल लक्षद्वीप से सांसद हैं। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के प्रयास मामले में उनकी दोषसिद्धि को निलंबित कर दिया था।

लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह की ओर से जारी एक अधिसूचना में कहा गया, ''फैजल की सदन से अयोग्यता आगे की न्यायिक घोषणाओं के अधीन प्रभावी नहीं रहेगी।''

गौरतलब है कि इससे पहले केरल हाई कोर्ट में 2009 के एक हत्या के प्रयास मामले में फैजल की दोषसिद्धि को निलंबित करने से मना कर दिया था, जिसके चलते इस साल 4 अक्टूबर को दूसरी बार उन्हें लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया था।

लक्षदीप के कावारत्ती की एक सत्र अदालत की ओर से 10 साल की कैद और एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाए जाने के बाद फैजल को पहली बार 11 जनवरी को सांसद के रूप में अयोग्य घोषित किया गया था। मोहम्मद फैजल को 2014 और 2019 में लक्षद्वीप से सांसद चुना गया था।