मासूम जैनब के हत्यारे को लाहौर हाई कोर्ट ने सुनाई मौत की सजा, कहा - इसे 4 बार फांसी दो

रेप की एक घटना को लेकर पाकिस्तान की कोर्ट ने इतनी क्रोधभरी प्रतिक्रिया व्यक्त की कि इसे सुनकर ही बलात्कारी के पसीने छूट गए होंगे। पाकिस्तान की एक अदालत ने शनिवार को पिछले माह सात वर्ष की जैनब अमीन के साथ कुकर्म और हत्या के मामले में 24 वर्षीय एक युवक को चार बार मौत की सजा सुनाई है।

अदालत ने इमरान अली को जैनब को अगवा करने, कुकर्म के बाद उसकी हत्या करने और आतंक फैलाने का दोषी करार देते हुए सजाएं सुनाई। इसके अलावा दोषी को बच्च के साथ अप्राकृतिक यौनाचार (कुकर्म) और शव को कूड़े में छुपाने खातिर आजीवन कारावास व 20 लाख पाकिस्तानी रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

मासूम बच्ची के बलात्कार और हत्या की घटना पर पूरे पाकिस्तान में गुस्से का ज्वार फूटा था। इस मामले से पाकिस्तान के कई शहरों में प्रदर्शन हुए थे। इसे पाकिस्तान की निर्भया जैसी घटना कहा जाने लगा था। इस घटना की पाकिस्तान के अलावा दुनिया के कई देशों में भी निंदा हुई थी।

बता दें कि बच्ची के माता-पिता सऊदी अरब गए हुए थे इसलिए बच्ची अपनी एक रिश्तेदार के साथ रह रही थी। पांच जनवरी को बच्ची अचानक लापता हो गई थी। 9 जनवरी को शाहबाज खान रोड के पास कचरे के एक ढेर से बच्ची का शव बरामद किया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बलात्कार की पुष्टि हुई थी। इस घटना को लेकर पाकिस्तान के कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हुए थे।