श्रीनगर। एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, पुलिस ने गुरुवार को जम्मू-कश्मीर के बारामूला जिले में पाकिस्तान स्थित पांच आतंकी आकाओं की 1 करोड़ रुपये की जमीन जब्त की। एक आधिकारिक बयान में कहा गया, बारामूला में पुलिस ने माननीय न्यायालय बारामूला द्वारा पारित कुर्की आदेश प्राप्त करने के बाद पाकिस्तान स्थित पांच आतंकी आकाओं की 1 करोड़ रुपये मूल्य की नौ कनाल (1.125 एकड़) जमीन जब्त की।
इसमें आगे कहा गया है कि पुलिस द्वारा की गई जांच के दौरान संपत्ति की पहचान आतंकी संचालकों के रूप में की गई। अधिकारियों ने कहा कि आतंकी संचालकों की पहचान बशीर अहमद गनी, मेहराज उद दीन लोन, गुलाम मोहम्मद याटू, अब्दुल रहमान भट और अब्दुल राशिद लोन के रूप में की गई है। उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 83 के तहत की गई और आरोपियों को 2008 में दर्ज एक मामले में आरोपी बनाया गया।
इससे पहले बुधवार को जम्मू-कश्मीर पुलिस ने तीन नए आपराधिक न्याय कानूनों पर एक संग्रह जारी किया है जिसमें उर्दू भाषा में जांच, गिरफ्तारी, तलाशी, जब्ती और अभियोजन के बारे में विस्तृत प्रावधान शामिल हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) मुबस्सिर लतीफी की अध्यक्षता वाली छह सदस्यीय समिति द्वारा संकलित और अनुवादित इस संग्रह को मंगलवार को सार्वजनिक किया गया, जब मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने अगले महीने से केंद्र शासित प्रदेश में लागू होने वाले नए कानूनों को लागू करने की तैयारियों का अलग से आकलन किया।
पुलिस महानिदेशक आर आर स्वैन ने तीन नए आपराधिक कानूनों पर संग्रह - तीन नए फौजदारी क़व्वानीन नामक पुस्तक और उर्दू भाषा में इन कानूनों के विभिन्न प्रावधानों पर जानकारीपूर्ण फ़्लायर जारी किए, एक प्रवक्ता ने
बताया। संग्रह में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए) द्वारा लाए गए प्रमुख परिवर्तनों का उर्दू अनुवाद है। ये तीनों कानून क्रमशः भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेंगे।