
जैसलमेर। जिला प्रशासन के निर्देश पर शुक्रवार शाम 6 बजे से शनिवार सुबह 6 बजे तक पूरे जैसलमेर जिले में पूर्ण ब्लैकआउट लागू रहेगा। पहले यह समय सीमा सुबह 4 बजे तक तय की गई थी, जिसे अब सुरक्षा कारणों के चलते दो घंटे बढ़ाया गया है। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे इस निर्देश का गंभीरता से पालन करें।
प्रशासन ने सभी घरों की लाइटें, बाहरी बल्ब, ट्यूबलाइट, सजावटी लाइटें आदि समय पर बंद करने और खिड़कियों को पूरी तरह से ढकने की सख्त हिदायत दी है, ताकि कोई भी रोशनी बाहर न जाए। साथ ही, डिफेंस क्षेत्र के पांच किलोमीटर दायरे में आमजन का प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। यदि कोई व्यक्ति इन क्षेत्रों में अनावश्यक रूप से घूमता पाया जाता है, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
इसके अलावा, रामगढ़-तनोट मार्ग पर यात्रा कर रहे लोगों को दोपहर 3 बजे तक ही सफर पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि इसके बाद मार्ग पर पूर्ण प्रतिबंध लागू होगा।
ड्रोन और आतिशबाजी पर सख्त पाबंदीजैसलमेर में बढ़ती सुरक्षा चिंताओं के चलते कलेक्टर प्रताप सिंह ने ड्रोन उड़ाने और आतिशबाजी करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। किसी भी प्रकार के UAV, ड्रोन कैमरा, हॉट एयर बैलून आदि की उड़ान पर रोक रहेगी। सभी ड्रोन उपकरणों को नजदीकी थानों में तत्काल जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं। ये प्रतिबंध नागरिक क्षेत्रों पर लागू होंगे, जबकि सेना, अर्धसैनिक बल और पुलिस की रणनीतिक गतिविधियों को इससे छूट दी गई है।
पटाखों की बिक्री और उपयोग भी प्रतिबंधितसाथ ही, जिले में किसी भी प्रकार के पटाखों की खरीद, बिक्री और उपयोग पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। इन आदेशों का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हैं और अगले आदेश तक प्रभावी रहेंगे।
एडीएम परसाराम सैनी ने नागरिकों से अपील की है कि वे प्रशासन का सहयोग करें और इस सूचना को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। प्रशासन का यह कदम सामूहिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है और सभी नागरिकों से सहयोग की अपेक्षा की गई है।