IT डिपार्टमेंट ने इंडिगो पर लगाया 944 करोड़ का जुर्माना, एयरलाइंस ने लिया यह फैसला

आयकर विभाग ने एयरलाइन कंपनी Indigo पर 944.20 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है, जिसे इंडिगो ने त्रुटिपूर्ण बताते हुए इसे चुनौती देने का फैसला किया है। यह आदेश इंडिगो की मूल कंपनी इंटरग्लोब एविएशन को शनिवार को मिला। इंडिगो ने रविवार को शेयर बाजारों को भेजी सूचना में बताया कि आयकर विभाग की आकलन इकाई ने आकलन वर्ष 2021-22 के लिए 944.20 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने का आदेश जारी किया है।

इंडिगो ने कहा कि यह आदेश उस दोषपूर्ण समझ के आधार पर पारित किया गया है, जिसके अनुसार कंपनी ने आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष धारा 143 (3) के तहत आकलन आदेश के खिलाफ दायर अपील को खारिज कर दिया था, जबकि मामला अभी भी लंबित है और इस पर निर्णय आना बाकी है। कंपनी ने यह भी स्पष्ट किया कि इस आदेश का उसकी वित्तीय स्थिति, परिचालन और अन्य गतिविधियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इंडिगो ने कहा कि उसे पूरा विश्वास है कि आयकर प्राधिकरण का यह आदेश कानून के अनुरूप नहीं है और गलत है। एयरलाइन ने इस आदेश के खिलाफ उचित कानूनी उपाय करने का निर्णय लिया है।

इंडिगो भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी है, जो घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों का संचालन करती है। यह एक लो-कॉस्ट कैरियर (LCC) है, जो किफायती दरों पर टिकट उपलब्ध कराती है और अतिरिक्त सुविधाओं के लिए अलग से शुल्क लेती है। इंडिगो की उड़ानें भारत के लगभग सभी प्रमुख शहरों और कई अंतरराष्ट्रीय गंतव्यों तक उपलब्ध हैं। इसे अपनी सरल बुकिंग प्रणाली, साफ-सुथरे विमानों और बेहतरीन ग्राहक सेवा के लिए सराहा जाता है।