हरियाणा : सख्त हुए ड्राइविंग लाइसेंस ट्रेनिंग के नियम, 1 दिन भी एब्सेंट हुए तो लगेगा जुर्माना

हरियाणा में हैवी ड्राइविंग लाइसेंस की ट्रेनिंग के नियमों में सख्ती की जा रही हैं और ट्रेनिंग के नियमाें में राेडवेज मुख्यालय ने बदलाव किया है। नए नियमों के मुताबिक अगर ट्रेनिंग में कोई अनुपस्थित रहता हैं तो उसे 3540 रुपए जुर्माना जमा करने के साथ-साथ 7 दिन अतिरिक्त ट्रेनिंग भी करनी हाेगी। इसके बाद आरटीए की ओर से लाइसेंस जारी किया जाएगा। अभी काफी आवेदन पेडिंग हैं। इसलिए दाे-दाे महीने की वेटिंग चल रही है। राेडवेज विभाग की ओर से ट्रेनिंग का प्रमाण पत्र देने के बाद ही आरटीए की ओर से हैवी ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया जाता है।

राेडवेज के ट्रैफिक इंस्पेक्टर सतीश ने बताया कि ट्रेनिंग के दाैरान काेई आवेदक 6 बार अनुपस्थित रहता है ताे उसकी ट्रेनिंग रद्द कर दी जाती है। हैवी लाइसेंस के लिए आवेदन करने वाले लाेगाें के लिए राेडवेज विभाग की ओर से 35 दिन की ट्रेनिंग दी जाती है। एससी कैटेगरी के आवेदकों से विभाग 1770 और जनरल कैटेगरी के आवेदकों से 3540 रुपए वसूल करेगा। विभागीय उच्च अधिकारियों के आदेशानुसार ही अभ्यर्थियों से एब्सेंट का चार्ज वसूला जाएगा। अभ्यर्थी ट्रेनिंग को गंभीरता से नहीं ले रहे थे। इसलिए विभाग ने सख्त नियम किए हैैं। फिलहाल 200 से ज्यादा आवेदक फिलहाल ट्रेनिंग ले रहे हैं।