नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को एयरसेल-मैक्सिस मनी लॉन्ड्रिंग मामले में वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी चिदंबरम के खिलाफ ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही रोक दी। न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी की एकल पीठ ने प्रवर्तन निदेशालय को भी नोटिस जारी किया।
चिदंबरम ने एयरसेल-मैक्सिस मामले में उनके और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम के
खिलाफ ईडी के आरोपपत्र पर संज्ञान लेने वाले ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ
हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। यह आदेश पूर्व केंद्रीय मंत्री द्वारा एयरसेल-मैक्सिस मामले में उनके और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम के खिलाफ ईडी के आरोपपत्र पर संज्ञान लेने के ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने के बाद आया है।
चिदंबरम की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एन हरिहरन ने कहा कि अभियोजन की मंजूरी के बिना ट्रायल कोर्ट को संज्ञान नहीं लेना चाहिए था।