बड़ी खबर : आगामी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे हार्दिक पटेल

गुजरात हाई कोर्ट ने दंगा भड़काने के मामले में पाटीदार नेता हार्दिक पटेल की सजा खत्म करने से इनकार कर दिया है। हार्दिक को मेहसाणा के विसनगर में दंगा भड़काने के एक मामले में 2 साल की सजा सुनाई गई है और कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी। कोर्ट के इस फैसले के बाद कांग्रेस के नेता हार्दिक पटेल आगामी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे।

दरहसल, हार्दिक पटेल ने गुजरात हाई कोर्ट में अपनी सजा को खत्म करने के लिए याचिका दायर की थी, जिसकी कोर्ट में आज सुनवाई की गई है। कोर्ट में याचिका इसलिए दायर की गई थी, ताकि हार्दिक आगामी लोकसभा चुनाव लड़ सके। लेकिन कोर्ट ने इस याचिका को खारिज करते हुए सजा खत्म करने से इनकार कर दिया है। सजायाफ्ता होने पर अब हार्दिक के चुनाव लड़ने पर भी रोक लग गई है। पाटीदार नेता गुजरात के जामनगर से चुनाव लड़ने वाले थे।

हार्दिक को बीजेपी विधायक ऋषिकेश पटेल के कार्यालय में तोड़फोड़ करने के मामले में विसनगर कोर्ट ने दोषी ठहराते हुए 2 साल की जेल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने 17 आरोपियों में से 3 लोगों को दोषी ठहराया है, वहीं 14 लोगों को बरी कर दिया है। 2015 के इस दंगा केस में हार्दिक पटेल के अलावा लालजी पटेल को भी दोषी करार दिया गया है। मेहसाणा की विसनगर कोर्ट ने हार्दिक और लालजी पटेल को दोषी ठहराया है। बता दें कि 2015 में बीजेपी विधायक ऋषिकेश पटेल के दफ्तर पर हमला हुआ था।