सूरत दुष्कर्म और हत्या के आरोपी को गुजरात हाई कोर्ट ने सुनाई मौत की सजा

गुजरात हाई कोर्ट ने सूरत की 3 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या के 22 साल के आरोपी अनिल यादव को मौत की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी को हत्या और दुष्कर्म के आरोप में दोषी ठहराया गया था। आपको बता दे, 14 अक्तूबर, 2018 की शाम तीन साल की मासूम बच्ची गायब हो गई थी। पुलिस को स बात की सूचना मिलने के बाद सर्च ऑपरेशन किया गया। इस सर्च ऑपरेशन के दौरान लड़की का शव अगले दिन सुबह उसी इमारत के निचले तल पर मिला जिसकी ऊपरी मंजिल पर वह अपने परिवार के साथ रहती थी। आरोपी ने बच्ची के शव को एक एक प्लास्टिक बैग में बंद करके पानी के कंटेनर के पीछे छिपाया था।

यादव जिसके कमरे से बच्ची का शव मिला वह कमरे को बंद करके भाग गया था। शुरुआत में वह परिवार और पड़ोसियों के साथ मिलकर बच्ची को ढूंढने का नाटक कर रहा था। जिसके बाद यादव सूरत से भागकर बिहार स्थित अपने पैतृक गांव आ गया। उसने कमरे की चाबी को नर्मदा नदी में फेंक दी थी। जिसके बाद 19 अक्टूबर को बिहार पुलिस की मदद से अपराध शाखा की सिटी पुलिस ने बिहार में बक्सर जिले के मनिया गांव से उसे गिरफ्तार किया था।