सैनेटरी नैपकिन पर अब GST नहीं लगेगा, पहले 12% लगता था, 35 उत्पादों पर भी टैक्स घटाया

वित्त मंत्री पीयूष गोयल की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की 28वीं बैठक में अहम फैसले लिए गए हैं। सैनेटरी नैपकिन पर टैक्स खत्म कर दिया है। 28% वाले कई उत्पादों पर टैक्स घटाया गया है। करीब 35 उत्पादों पर जीएसटी घटाने की जानकारी है। टैक्स रिटर्न प्रक्रिया आसान बनाने पर भी फैसला हुआ है। कारोबारियों के लिए टैक्स रिटर्न आसान करते हुए सिंगल पेज रिटर्न को मंजूरी दी गई। पांच करोड़ रुपए टर्नओवर वाले कारोबारी अब तिमाही रिटर्न भर सकेंगे। बांस की फ्लोरिंग पर जीएसटी 18% से घटाकर 12% किया है। चीनी पर सेस लगाने को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ। जीएसटी काउंसिल ने 46 प्रस्तावित बदलावों को मंजूरी दी है।

बैठक के दौरान शुगर सेस पर सिर्फ रिपोर्ट सौंपी गई, शुगर सेस लगाने पर कोई फैसला नहीं। कुल मिलाकर 35 से ज्यादा उत्पादों पर जीएसटी रेट घटाए गए हैं।

इससे पहले कारोबारियों के लिए GST रिटर्न नियम आसान करने पर सहमति बन गई है। अब GST रिटर्न भरने वाला फॉर्म सिर्फ 1 पेज का होगा। वहीं, महीने में 3 बार रिटर्न के झंझट से मुक्ति मिल गई है। 5 करोड़ रुपये तक के टर्नओवर वालों को तिमाही रिटर्न भरना होगा। सूत्रों के मुताबिक, रोजमर्रा के इस्तेमाल से जुड़ी करीब 30 वस्तुओं के जीएसटी रेट में कटौती पर विचार किया गया। इनमें सैनिटरी नैपकीन के अलावा लीथियम आयन बैटरी, बैटरी वाली गाड़ियां, वॉटर कूलर और आइसक्रीम उपकरण शामिल थे।

हैंडलूम और कुटीर उद्योग से जुड़ी करीब 40 वस्तुओं की दरों में कटौती की उम्‍मीद थी। मार्बल स्टोन की बनी देवी-देवताओं की मूर्तियां भी सस्ती हो सकती हैं। डेकोरेटिव आइटम पर जीएसटी 18 फीसदी से घटाकर 12 फीसदी हो सकता है। जॉब वर्क और करीब 45 सर्विसेज को लेकर सफाई आ सकती है।
करमुक्त आइटम

सैनेटरी नैपकिन, स्टोन, मार्बल, राखी, साल के पत्ते, लकड़ी से बनी मूर्तियां, हैंडीक्राफ्ट आइटम

28 से 18 फीसदी टैक्स स्लैब में आने वाली वस्तुएं

एसी, वाशिंग मशीन, 68 सेमी टीवी, फ्रिज, वीडियो गेम्स, लिथियम आयन बैटरी, आइसक्रीम कूलर, परफ्यूम, वैक्यूम क्लीनर, पेंट, वार्निश, वॉल पुट्टी, चमड़े की वस्तुएं, वाटर कूलर, मिल्क कूलर, जूसर मिक्सर ग्राइंडर, इलेक्ट्रिक आयरन, वाटर हीटर, हेयर ड्रायर