राजस्थान कंप्यूटर शिक्षक भर्ती पर बोला हाईकोर्ट, राज्य सरकार चार महीने में पूरी करें प्रक्रिया

बीते दिनों राजस्थान में सरकार द्वारा कंप्यूटर शिक्षक भर्ती के लिए आदेश जारी किए गए हैं। इससे जुड़ी डॉ। चेतना यादव व अन्य लोगों याचिका हाईकोर्ट में हैं जिसे लेकर जस्टिस एमएम श्रीवास्तव व फरजंद अली की खंडपीठ ने निस्तारित करते हुए निर्देश दिया कि राज्य सरकार को भर्ती प्रक्रिया चार महीने में पूरी करनी होगी। खंडपीठ ने कहा कि मामले में प्रार्थी का पीआईएल का उद्देश्य पूरा हो गया है, सरकार ने आवश्यक कार्रवाई कर दी है। ऐसे में याचिका निस्तारित की जा रही है।

सुनवाई में प्रार्थी पक्ष के अधिवक्ता पीसी भंडारी व टीएन शर्मा ने कहा कि सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षा जरूरी है लेकिन कंप्यूटर शिक्षक नहीं हैं। जवाब में राज्य के एजी एमएस सिंघवी व एएजी सत्येन्द्र सिंह राघव ने कहा कि भर्ती नियम बना दिए हैं, वित्त विभाग ने ड्राफ्ट रूल्स मंजूर कर लिए हैं। सरकार ने कंप्यूटर अनुदेशक के 9,862 व सीनियर अनुदेशक के 591 पदों की भर्ती की मंजूरी दे दी है। सिलेबस माशिबो भेज दिया, नोडल एजेंसी बना दी है। ऐसे में भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के लिए जून 2022 तक का समय दिया जाए।