पोक्सो में दर्ज कराया झूठा मुकदमा, अदालत ने सुनाई 5 लाख जुर्माने की सजा, न देने पर 3 माह की जेल

नई दिल्ली। दिल्ली की एक महिला को अपनी बेटी के खिलाफ यौन उत्पीड़न की झूठी शिकायत दर्ज कराना भारी पड़ गया है। दिल्ली की अदालत ने महिला को झूठी शिकायत दर्ज कराने के लिए दोषी ठहराते हुए एक लाख रुपये जुर्माना भरने का निर्देश दिया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुशील बाला डागर ने इस मामले की सुनवाई करते हुए लड़की की मां के खिलाफ एक आदेश जारी किया, जिसमें उस पर झूठी गवाही देने का आरोप लगाया गया था। न्यायाधीश ने कहा कि यह स्पष्ट है कि उसने गुस्से में आकर और खुद को रोज-रोज के झगड़ों से बचाने के लिए झूठी शिकायत की है।

अदालत ने कहा कि महिला ने कुछ लोगों पर अपनी बेटी के खिलाफ झूठा अपराध का मामला दर्ज कराया और झूठी शिकायत दर्ज की थी। इस मामले में पोक्सो अधिनियम की धारा 5 (गंभीर यौन उत्पीड़न) के तहत मामला दर्ज किया गया था। इसमें कहा गया है कि यह झूठी सूचना आरोपी से 'संपत्ति हड़पने' के लिए दी गई थी। यह पाया गया है कि संपत्ति विवाद को निपटाने के लिए महिला ने पोक्सो अधिनियम के प्रावधानों का दुरुपयोग करके झूठी शिकायत की और झूठा मामला दर्ज करके किया गया। इसके चलते आरोपी व्यक्तियों को अपमान और मानहानि का सामना करना पड़ा। अदालत ने 17 नवंबर को इस मामले में आदेश देते हुए कहा कि महिला ने आपराधिक न्याय प्रणाली का दुरुपयोग करने की भी कोशिश की।

महिला ने संपत्ति विवाद सुलझाने के लिए दर्ज कराया मामला

अदालत ने इस मामले में कहा कि ऐसी महिला पोक्सो अधिनियम के तहत अक्सर भूमि विवाद, विवाह विवाद, व्यक्तिगत द्वेष, राजनीतिक उद्देश्यों या व्यक्तिगत लाभ के लिए आरोपियों को लंबे समय तक जेल करवाने के लिए फर्जी मामले दर्ज करा रही हैं। अदालत ने कहा, यह कानून का घोर दुरुपयोग था और इस तरह के कृत्य कानून के उद्देश्य को कमजोर करते हैं। इस आदेश में यह कहा गया है कि अदालतों को इस बढ़ते खतरे के खिलाफ सतर्क रुख अपनाना होगा और पीड़ित या कथित अपराधी के कारण न्याय को खतरे में डाले बिना झूठे आरोपों की संभावना को खत्म करने की कोशिश करनी होगी।

कड़े कानूनों का होता है दुरुपयोग: कोर्ट

अदालत ने कहा कि यह देखा गया है कि हमारी कानूनी प्रणाली में एक स्पष्ट समस्या रही है कि व्यक्ति अपने व्यक्तिगत उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सबसे कड़े कानून का दुरुपयोग, ज्यादातर नकारात्मक मामलों में कर रहे हैं। पोक्सो अधिनियम भी इसका कोई अपवाद नहीं है। इसमें कहा गया है कि पोक्सो अधिनियम की धारा 22 (झूठी शिकायत या गलत जानकारी के लिए सजा) यह सुनिश्चित करती है कि कानून का दुरुपयोग नहीं किया जाए। अदालत ने कहा, मौजूदा मामले में, शिकायतकर्ता को अपने कथित संपत्ति विवाद को निपटाने के लिए उपलब्ध वैकल्पिक उपाय के बजाय पोक्सो अधिनियम का दुरुपयोग करते हुए पाया गया है।

जुर्माना नहीं भरा तो तीने महीने की होगी जेल

कोर्ट ने कहा कि इस मामले में यह पाया गया है कि महिला ने कानून और कानून की क्रियान्वयन एजेंसी के अधिकार को गुमराह किया और उसका दुरुपयोग किया इसलिए शिकायतकर्ता पर पोक्सो अधिनियम की धारा 22 के तहत एक महीने के भीतर किए गए अपराध के लिए एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाता है और जुर्माने के भुगतान में चूक के मामले में, उसे तीन महीने की साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।