कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने पीएफ क्लेम करने के अपने ही फैसले से यू टर्न लेते हुए कुछ नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत अब 10 लाख रुपए से अधिक का पीएफ क्लेम करने के लिए ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन आवेदन भी स्वीकार किए जाएंगे। यह नियम 13 अप्रैल से लागू किया गया है। ईपीएफओ ने यह फैसला ऑनलाइन क्लेम फाइल करने में आ रही दिक्कतों को देखते हुए लिया है। इसके लिए सभी ऑफिसों को नए निर्देश भी जारी किए गए हैं। नए निर्देश में कहा गया है कि ऑनलाइन क्लेम फाइल करने में ईपीएफ मेंबर्स और इंटरनेशनल वर्कर्स को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में फैसले की फिर से समीक्षा कर नए निर्देश जारी किए गए हैं। वेरीफिकेशन के लिए इंलॉयर को भेजेंगे ऑनलाइन क्लेम ईपीएफओ की ओर से कहा गया है कि ऑनलाइन क्लेम में किसी भी तरह की धोखाधड़ी को रोकने के लिए पीएफ के सभी ऑनलाइन क्लेम को वेरीफिकेशन के लिए इंपलॉयर के पास भी भेजा जाएगा।
पांच लाख से ज्यादा क्लेम को भी किया था ऑनलाइन
28 फरवरी 2018 को निर्देश जारी करते हुए ईपीएफओ ने कहा था कि इंप्लाइज पेंशन स्कीम (ईपीएस) अकाउंट में 5 लाख रुपए से ज्यादा हैं तो इसके क्लेम के लिए भी ऑनलाइन आवेदन ही करना होगा। इसमें भी फिजिकल फॉर्म मंजूर नहीं किया जाएगा। बता दें कि इम्प्लायर इम्प्लाई के पीएफ अकाउंट में बेसिक सैलरी का 12 फीसदी कंट्रीब्यूट करता है। इसमें से 8.66 फीसदी हिस्सा इड्डपलॉइज पेंशन स्कीम (ईपीएस) में जाता है। तीन दिन में देना होगा रेस्पांस
ईपीएफओ की ओर से कहा गया है कि ऑनलाइन क्लेम देने के लिए जो एप्लीकेशन वेरिफिकेशन के लिए इंपलॉयर को भेजी जाएगी। इंपलॉयर को उसे 3 दिन के अंदर वापस भेजना होगा। इस दौरान यह तो वह वैरिफाई कर क्लेम को स्वीकार करे या खारिज कर दे।