वोटिंग से 48 घंटे पहले तक जारी करना होगा राजनीतिक दलों को घोषणा पत्र- चुनाव आयोग

राजनीतिक दलों के लिए चुनावी घोषणापत्र जारी करने की चुनाव आयोग ने समय सीमा तय कर दी है। अब वोटिंग से 48 घंटे पहले तक राजनीतिक दलों को अपना घोषणा पत्र जारी करना होगा। चुनाव आयोग ने कहा है कि चुनाव प्रचार अभियान रुकने के बाद वोटिंग से 48 घंटे पहले की अवधि में घोषणा पत्र जारी नहीं किया जा सकेगा। अधिकारी ने बताया कि क्षेत्रीय राजनीतिक दल संबद्ध क्षेत्र के मतदान से पहले 48 घंटे की अवधि में (प्रचार बंद होने के दौरान) घोषणापत्र जारी नहीं कर सकेंगे। यह व्यवस्था भविष्य में सभी चुनावों के दौरान लागू होगी। उल्लेखनीय है कि प्रचार अभियान थमने के बाद 48 घंटे की ‘प्रचार प्रतिबंधित अवधि’ में घोषणापत्र को भी मतदाताओं को लुभाने के लिये किये जाने वाले प्रचार का ही एक स्वरूप मानते हुये आयोग ने यह व्यवस्था की है।

चुनाव आयोग के प्रमुख सचिव नरेन्द्र एन बुतोलिया की तरफ से सभी राजनीतिक दलों और राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को जारी दिशानिर्देश में निर्धारित की गई यह समयसीमा एक या एक से अधिक चरण वाले चुनाव में समान रूप से लागू होगी। इसमें चुनाव आचार संहिता के खंड आठ में घोषणापत्र जारी करने की प्रतिबंधित समयसीमा के प्रावधान शामिल करते हुये स्पष्ट किया गया है कि एक चरण वाले चुनाव में मतदान से पूर्व प्रचार रुकने के बाद की अवधि में कोई घोषणापत्र जारी नहीं होगा।

वहीं, एक से अधिक चरण वाले चुनाव में भी प्रत्येक चरण के मतदान से पहले 48 घंटे की अवधि में घोषणापत्र जारी नहीं किये जा सकेंगे। आयोग के एक अधिकारी ने आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर स्पष्ट किया कि यह प्रावधान क्षेत्रीय दलों पर भी समान रूप से लागू होगा।