केजरीवाल के खिलाफ अदालत में ED ने कहा, पुख्ता और नए सबूत हैं, आप नेताओं के बयानों का भी दिया हवाला

नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत रुकवाने के लिए हाई कोर्ट पहुंची ईडी ने अपना लिखित जवाब दाखिल कर दिया है। कथित शराब घोटाले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी (आप) के मुखिया की जमानत रद्द करने की मांग करते हुए ईडी ने कहा है कि उसके पास पुख्ता और नए सबूत हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गोवा में आम आदमी पार्टी के नेताओं के दर्ज बयानों का भी हवाला दिया है। इस बीच दिल्ली सरकार ने झूठे साक्ष्य गढ़ने के आरोप लगाए हैं।

दिल्ली हाई कोर्ट में केजरीवाल की जमानत को चुनौती देने वाली याचिका पर ईडी ने सोमवार को अपना लिखित जवाब दाखिल किया। ईडी ने कहा कि उनके पास केजरीवाल के खिलाफ पुख्ता साक्ष्य हैं। नए साक्ष्य भी एकत्रित किए गए हैं। केजरीवाल को को जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता। ईडी ने 29 पेज में अपना लिखित जवाब दाखिल किया है। हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों को 24 जून की शाम तक जवाब दाखिल करने को कहा था। अदालत इस मामले में मंगलवार तक अपना फैसला सुना सकती है।

ईडी ने लिखित जवाब में कहा है कि नए साक्ष्य सामने आए हैं। 13 हवाला डीलर के बयान और गोवा के 'आप' के स्थानीय नेताओं के बयान लिए गए हैं। इनके बयानों से स्पष्ट किया है कि किस तरह हवाला के जरिए रकम गोवा चुनाव के लिए वहां पहुंचाई गई। इसका वितरण किस तरह हुआ। ईडी ने कहा कि निचली अदालत ने इन महत्वपूर्ण तथ्यों को नजरअंदाज कर गलत तरीके से केजरीवाल की जमानत को मंजूर किया है। केजरीवाल का जमानत आदेश पूरी तरह से गैरकानूनी व अवैध है।

वहीं, केजरीवाल की तरफ से भी लिखित जवाब दाखिल किया गया है। जिसमें केजरीवाल के खिलाफ झूठे साक्ष्य गढ़ने का आरोप लगाया गया है। इससे पहले सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को त्वरित राहत देने से इनकार करते हुए मामले की सुनवाई परसो तक के लिए टाल दी। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार करने को कहा है। हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट से मिली जमानत पर अंतरिम स्टे लगाते हुए कहा था कि 2-3 दिन में फैसला सुनाया जाएगा।