बीकानेर : फर्म के नाम पर बैंक से कराेड़ाें की धोखाधड़ी, सीबीआई ने मारे दो शहरों में छापे

अक्सर देखा जाता हैं कि कई लोग बैंक से लोन उठा लेते हैं और फिर चुकाने में असमर्थ होते हुए यहां किसी सोची-समझी साजिश के चलते बैंक से धोखाधड़ी करते हैं। इससे जुड़ा एक मामला सामने आया बीकानेर में जहां पर बैंक से कराेड़ाें की धोखाधड़ी हुई और इस मामले में सीबीआई ने बीकानेर और श्रीगंगानगर में छापे मारे हैं। बीकानेर पीएनबी शाखा के सीनियर मैनेजर चंद्रकांत व्यास ने श्रीगंगानगर, बीकानेर व जयपुर के 9 लाेगाें पर सीबीआई में मुकदमा दर्ज करवाया है। सीबीआई ने जांच जाेधपुर के इंस्पेक्टर मुकेश बंसल काे साैंपी है। इसके बाद सीबीआई ने श्रीगंगानगर व बीकानेर में आराेपियाें के 8 ठिकानाें पर छापेमारी की है, जाे गुरुवार तक जारी रही। श्रीगंगानगर में व्यापारी की नई धानमंडी स्थित दुकान, जवाहरनगर स्थित मकान और एक मॉल के साथ सादुलशहर में छापे मारे गए हैं। सीबीआई ने यहां से दस्तावेज भी जब्त किए हैं।

बैंक के सीनियर मैनेजर व्यास ने मुकदमे में आराेप लगाया कि बीकानेर की धानमंडी स्थित संजय ट्रेडिंग कंपनी के मालिक संजय अग्रवाल ने 2010 में बीकानेर की समता नगर स्थित पीएनबी शाखा से 1 कराेड़ की लिमिट मंजूर कराई थी, जाे 2014 तक 4.80 कराेड़ की हाे गई। आराेप है कि वर्ष 2018 से 2019 के बीच आराेपियाें ने इस लिमिट का इस्तेमाल करते हुए राशि उठाई, लेकिन बाद में बैंक काे इसका भुगतान नहीं किया। इस मुकदमे में संजय अग्रवाल निवासी बीकानेर, जयपुर के विवेक रेड्डी माली, शंभु दयाल टेलर, नरिंदर कुमार, श्रीगंगानगर के अमनदीप, सरोज, सुनील कुमार डूडी, रमेश चंद्र, करण जाखड़ सहित सीजीआर के निदेशक, अधिकारी, कर्मचारी तथा बैंक अधिकारियाें पर मुकदमा दर्ज करवाया गया है।