जम्मू एयरफोर्स स्टेशन हमले के बाद श्रीनगर में ड्रोन के इस्तेमाल पर लगा बैन, प्रशासन ने कहा - जिनके पास हैं पुलिस स्टेशन में जमा करा दे

जम्मू स्थित भारतीय वायुसेना (Indian Air Force) के अड्डे पर हुए ड्रोन हमले के एक हफ्ते बाद प्रशासन ने ड्रोन और उड़ने वाली अन्य वस्तुओं के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। ड्रोन की खरीद-फरोख्त पर भी पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। आदेश के मुताबिक किसी भी तरह के ड्रोन या अन्‍य अनमैन्‍ड एरियल व्हीकल्स (UAVs) रखना प्रतिबंधित होगा। प्रशासन ने कहा है जिनके पास भी ऐसे पहले से ऐसी डिवाइसेज हैं, उन्हें नजदीकी थाने में जमा करा दें। रविवार को जारी किए गए आधिकारिक बयान में कहा गया है कि हाल ही में जम्मू में वायुसेना स्टेशन पर हुए ड्रोन हमले के बाद सुरक्षा के मद्देनजर श्रीनगर में उड़ने वाली वस्तुओं के उपयोग पर तत्काल प्रभाव से बैन लगाया जा रहा है।

श्रीनगर के जिलाधिकारी मोहम्‍मद ऐजाज ने अपने ऑर्डर में कहा कि यह फैसला एसएसपी की सिफारिशों के बाद लिया गया है। जिले में ड्रोन या ऐसे ही UAVs को रखने/बेचने/जमा करने, इस्‍तेमाल करने या ट्रांसपोर्ट करने पर प्रतिबंध होगा। सरकारी विभाग जो र्डोन्‍स का यूज करते हैं, उन्‍हें ऐसा कुछ करने से पहले स्‍थानीय थाने में सूचना देना होगी।

मोहम्मद ऐजाज ने NDTV से बातचीत में कहा, 'श्रीनगर में सुरक्षा कारणों के चलते ड्रोन रखने, बेचने और इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी गई है। जिन लोगों के पास ड्रोन हैं, वे उन्हें नजदीकी पुलिस थाने में जमा कराएं।'

इससे पहले कठुआ के जिलाधिकारी राहुल यादव की ओर से जारी आदेश में कहा गया था, 'यह देखा गया है कि सामाजिक और सांस्कृतिक समारोहों में फोटो खींचने और वीडियो बनाने के लिए छोटे ड्रोन कैमरों का उपयोग बढ़ गया है। राष्ट्र विरोधी तत्व जम्मू-कश्मीर के कुछ हिस्सों में मानव जीवन को नुकसान पहुंचाने, जोखिम पैदा करने के लिए ड्रोन और उड़ने वाली वस्तुओं का उपयोग कर सकते हैं। इसीलिए कठुआ में इस तरह के ड्रोन पर बैन लगाया जा रहा है।'