1993 के मुंबई बम धमाकों के दोषी अंडरवर्ल्ड सरगना अबू सलेम को 7 साल की सजा मिली है। अबू सलेम पर 16 साल से चल रहे पांच करोड़ की फिरौती मांगने के मामले में दिल्ली कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। इससे पहले 30 मई को कोर्ट में हुई सुनवाई में 2 जून को फैसला सुनाए जाने की तारीख मुकर्रर हुई थी। फिर 2 जून को भी इस मामले में फैसला नहीं आ सका था।
दरअसल 2002 के इस मामले में कोर्ट ने गैंगस्टर अबु सलेम को पिछले महीने की 27 मई को दोषी करार दिया था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश तरुण सहरावत ने सलेम को आपराधिक धमकी के लिए दोषी ठहराया था, जिसके बाद आज पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने अबु सलेम को 7 साल सशक्त कारावास की सजा दी है।
दरअसल ग्रेटर कैलाश निवासी कारोबारी अशोक गुप्ता ने पुलिस को अबू सलेम द्वारा 5 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने की शिकायत दी थी। कारोबारी का आरोप था कि सलेम ने रकम नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी है। पटियाला हाउस अदालत ने सुनवाई के दौरान अबू ने रंगदारी के मामले को झूठा बताया था।
सलेम के अधिवक्ता ने तर्क रखा कि पुलिस उनके मुवक्किल के प्रत्यर्पण शर्तों का उल्लंघन कर इस मामले को चला रही है। उन्होंने कहा कि तय शर्तों के अनुसार पुलिस इस मामले में उनके खिलाफ मुकदमा नहीं चला सकती। ऐसे में मामला बंद किया जाए। अदालत ने उनके तर्कों को खारिज करते हुए सलेम को दोषी ठहरा दिया।
गौरतलब है कि मुंबई ब्लास्ट मामले में इस समय अबू सलेम जेल में है। रंगदारी मांगने के मामले में अबू सलेम ने अपने ऊपर लगे आरोपों को झूठा बताया था। मुंबई की विशेष टाडा अदालत ने पिछले साल 1993 में मुंबई बम ब्लास्ट केस में दोषी अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। अबु सलेम नवी मुंबई की तलोजा जेल में उम्र कैद काट रहा है।