दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की NewsCLick फाउंडर की गिरफ्तारी और रिमांड वाली याचिका

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने न्यूजक्लिक के फाउंडर प्रबीर पुरकायस्थ और एचआर हेड अमित चक्रवर्ती की गिरफ्तारी और रिमांड वाली याचिका को खारिज कर दिया है। जस्टिस तुषार राव गेडेला की बेंच ने दिल्ली पुलिस की सात दिन की हिरासत को बरकरार रखते हुए कहा कि गिरफ्तारी और रिमांड को रद्द करने का कोई आधार नहीं है। बता दें कि सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी।

गिरफ्तारी और रिमांड के खिलाफ दाखिल की थी याचिका


दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बीते सप्ताह न्यूजक्लिक के कई पत्रकारों के घर छापेमारी के बाद फाउंडर पुरकायस्थ और एचआर हेड चक्रवतर्ती को गिरफ्तार किया था। इसके बाद सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने दोनों की तत्काल रिहाई की मांग वाली याचिका दाखिल की थी, जिसपर हाईकोर्ट ने 9 अक्टूबर को सुनवाई की थी और आदेश को सुरक्षित रख लिया था।


75 करोड़ रुपये लेने का आरोप

बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ने पुरकायस्थ पर चीन के समर्थन में प्रचार करने के एवज में फंडिंग प्राप्त करने का आरोप लगाया है। जांच एजेंसी ने दावा किया है कि न्यूजक्लिक देश में अस्थिरता फैलाने के लिए एक चीनी व्यक्ति से 75 करोड़ रुपये प्राप्त किए हैं।

UAPA के तहत मामला दर्ज

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने केंद्रीय एजेंसियों से मिली जानकारी के आधार पर न्यूजक्लिक के पत्रकारों पर एक्शन लिया है। बता दें कि दिल्ली पुलिस ने इस साल 17 अगस्त को UAPA और IPC की कई धाराओं में न्यूजक्लिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। पुलिस ने UAPA की धारा-16, 17, 18 और 22C के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। साथ ही धारा-153A (दो समुदायों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) और 120B (आपराधिक साजिश) भी लगाई गई है।