दिल्ली हाईकोर्ट का ED को आदेश, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सबूत दिखाएं

नई दिल्ली। उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े मनी-लॉन्ड्रिंग मामले में दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा की मांग करने वाली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई से पहले, दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय से आम आदमी पार्टी (आप) सुप्रीमो के खिलाफ सबूत (यदि कोई हो) पेश करने को कहा।

अदालत ने जांच एजेंसी से कहा, यदि आप उसे कोई विवरण नहीं दे रहे हैं, तो हमें यह जानने की जरूरत है कि क्या आपके पास उसके खिलाफ कोई सामग्री है, जिसके आधार पर आप उसे बुला रहे हैं।

यह घटनाक्रम तब सामने आया है जब जांच एजेंसी ने कहा कि उनके पास केजरीवाल के खिलाफ ''पर्याप्त सामग्री'' है।

दिल्ली हाई कोर्ट में आज दोपहर 2.30 बजे सुनवाई शुरू हुई। सुनवाई शुरू होते ही जजों ने अपने चैंबर में प्रवर्तन निदेशालय की फाइलें मांगीं।

आप नेता के वकील ने अनुरोध किया कि मामले को कुछ समय बाद उठाया जाए, जिसके बाद न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति मनोज जैन की अध्यक्षता वाली पीठ ने उनकी याचिका पर सुनवाई की।

अंतरिम राहत के लिए आवेदन केजरीवाल की उस याचिका का हिस्सा है जिसमें प्रवर्तन निदेशालय द्वारा पूछताछ के लिए उन्हें जारी किए गए समन को चुनौती दी गई है।

केजरीवाल ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जारी नौवें समन के मद्देनजर अदालत का रुख किया है, जिसमें उन्हें गुरुवार को पेश होने के लिए कहा गया है। उन्होंने समन को अवैध बताते हुए बार-बार एजेंसी के सामने पेश होने से इनकार कर दिया है।

बुधवार को कोर्ट ने उनसे पूछा कि वह एजेंसी के सामने क्यों नहीं पेश हो रहे हैं।

मामले में याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने तब कहा था कि उनका मुवक्किल प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश होगा, लेकिन चुनाव नजदीक होने के कारण उसे पकड़ने की एजेंसी की स्पष्ट मंशा के कारण दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा की आवश्यकता है।

याचिका में, केजरीवाल ने कहा है कि आगामी आम चुनावों के लिए गैर-स्तरीय खेल का मैदान बनाने के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत मनमानी प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि चुनावी प्रक्रिया को केंद्र में सत्तारूढ़ दल के पक्ष में झुकाया जा सके।

यह मामला 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की उत्पाद शुल्क नीति को तैयार करने और क्रियान्वित करने में कथित भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है, जिसे बाद में रद्द कर दिया गया था।