आबकारी मामले में केजरीवाल को अदालत ने अंतरिम जमानत देने से किया इनकार

नई दिल्ली। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने मेडिकल कारणों से सात दिन की जमानत मांगी थी। अरविंद केजरीवाल अब खत्म हो चुकी आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तिहाड़ जेल में बंद हैं।

राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 19 जून तक बढ़ा दी, जिन्हें वर्चुअली कोर्ट में पेश किया गया।

अदालत ने संबंधित अधिकारियों को आम आदमी पार्टी प्रमुख की आवश्यक चिकित्सा जांच कराने का भी निर्देश दिया। अदालत 7 जून को मामले में डिफॉल्ट जमानत की मांग करने वाली अरविंद केजरीवाल की अर्जी पर सुनवाई करेगी।



मार्च में गिरफ्तार किए गए केजरीवाल को 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए तीन सप्ताह की अस्थायी जमानत दी गई थी, जो 1 जून को संपन्न हुआ और अगले दिन वह पूर्व-परीक्षण हिरासत में वापस चले गए।