नागौर : कोल्डड्रिंक की बोतल में निकला कीड़ा, दुकानदार पर लगा 15 हजार का जुर्माना

कई बार उपभोक्ता द्वारा उपयोग में लिए गए पदार्थ में खराबी आने पर वह उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की मदद ले सकता हैं। इसका एक मामला सामने आया नागौर में जहां कोल्डड्रिंक की बोतल में कीड़ा पाये जाने के मामले में आयोग द्वारा दुकानदार को अपशिष्ट पदार्थ युक्त कोल्डड्रिंक बेचने का दोषी पाते हुए 15 हजार का जुर्माना लगाया हैं।

मामले के अनुसार परबतसर निवासी पुनीत बिहानी ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के समक्ष परिवाद प्रस्तुत कर बताया कि उसने अशोक टी स्टाल से 240 रुपए में कोल्डड्रिंक की दस बोतल खरीद की। घर ले जाकर कोल्डड्रिंक मेहमानों को सर्व करना चाहा तो एक बोतल में कीड़ा होना पाया। आयोग के अध्यक्ष डॉ श्याम सुन्दर लाटा, सदस्य बलवीर खुडखुडिया चन्द्रकला व्यास की न्यायपीठ ने सुनवाई के बाद विपक्षी दुकानदार द्वारा परिवादी को अपशिष्ट पदार्थ युक्त कोल्डड्रिंक विक्रय किया जाना दोषपूर्ण सेवा माना तथा विक्रय राशि वापस लौटाने के साथ परिवादी ग्राहक को हुई मानसिक वेदना की क्षतिपूर्ति के रूप में पन्द्रह हजार रुपए की राशि दुकानदार द्वारा परिवादी को अदा करने का आदेश दिया है।