कोरोना वायरस का खौफ, बिहार के पांच जिलों में धारा 144 लागू

बिहार (Bihar) में कोरोना वायरस (Coronavirus) को लेकर सावधानी बरतते हुए लगातार घोषणाएं और निर्देश जारी किए जा रहे हैं। अलर्ट के बीच बिहार के पांच जिलों में तत्काल प्रभाव से धारा 144 (Section 144) लागू कर दिया गया है। बिहार के सीवान, गोपालगंज, वैशाली, बक्सर और अरवल में 144 धारा लागू करने की घोषणा की गई है। इसके साथ ही अब एक जगह पर चार से अधिक लोगों के रहने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। इस आदेश को सख्ती से पालन कराने के लिए SDO को विशेष निगरानी बरतने का भी निर्देश दिया गया है।

कोरोना के कारण बिहार लोक सेवा आयोग ने सहायक अभियंता की परीक्षाएं टाल दी हैं। मालूम हो कि 21 और 22 मार्च को सहायक अभियंता की परीक्षा प्रस्तावित थी, जिसे BPSC ने अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है। वहीं, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय ने भी पीएचडी की परीक्षा को स्थगित करने के निर्णय लिया है। ये सभी परीक्षाएं अगले आदेश तक स्थगित रहेंगी।

कोरोना को देखते हुए रियल एस्टेट रेगुलरटी अथॉरिटी (रेरा) ने अपनी सभी सुनवाइयों को 31 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया है। रेरा के अध्यक्ष अफजल अमानुल्‍लाह ने जानकारी देते हुए बताया कि सावधानी बरतते हुए यह निर्णय लिया गया है। रेरा से संबंधित कोई भी जानकारी फोन के द्वारा ली जा सकती है। मालूम हो कि इससे पहले बिहार सरकार ने समीक्षा करने के बाद सूबे के सभी स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय समेत शिक्षण संस्थानों को भी 31 मार्च तक बंद रखने का आदेश जारी किया है। इस दौरान प्रदेश में किसी तरह के कार्यक्रम पर भी रोक लगाई गई है।