UP Corona News: बीते 24 घंटे में 29,754 कोरोना संक्रमित मरीज मिले, 163 लोगों की मौत; कुल मौतों का आंकड़ा 10 हजार से पार

उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में प्रदेश में 29 हजार 754 कोरोना के नए केस सामने आए हैं। इसके बाद यहां एक्टिव केसों की संख्या 2 लाख 23 हजार 544 तक पहुंच गई है। आज 163 मरीजों की मौत भी हुई। इसके साथ ही राज्य में मरने वालों का आंकड़ा 10 हजार पार कर गया हैं। अब तक सरकारी आंकड़ों के अनुसार 10 हजार 159 मरीजों की मौत हो चुकी हैं। पीते 24 घंटे के अंदर 14 हजार 391 मरीज सही हुए हैं। प्रदेश में कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए सरकार के हरसंभव प्रयास के बावजूद संक्रमण फैलता जा रहा है।

लखनऊ में ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए हाहाकार मचा हुआ है। 5014 नए केस मिले हैं। प्रदेश में संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए अब सभी बैंक ग्राहकों के लिए सिर्फ 4 घंटे ही खुलेंगे। लखनऊ में मौजूदा समय में 52 हजार 376 मरीज सक्रिय हैं। इसके अलावा प्रयागराज में 2 हजार 175 नए मरीज मिले। कानपुर नगर में 1 हजार 740, वाराणसी में 1 हजार 637, मेरठ में 1 हजार 287, बरेली में 913, गाजियाबाद में 633, गौतम बुध नगर में 640, आगरा में 605, कोरोना वायरस के मामले आए हैं।

कोरोना महामारी अधिनियम 2020 में किया संशोधन

वायरस की रोकथाम के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना महामारी अधिनियम 2020 में आठवां संशोधन किया है। संशोधन के मुताबिक घर से बाहर बिना मास्क या गमछा के निकलने पर पहली बार पकड़े जाने पर 1000 रुपये और दोबारा पकड़े जाने पर 10000 रुपये जुर्माना का प्रावधान किया गया है।

मंगलवार को जारी नए आदेश में अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अमित मोहन प्रसाद ने यह जानकारी दी। आदेश के मुताबिक किसी व्यक्ति द्वारा किसी सार्वजनिक स्थान पर अथवा घर से बाहर मास्क, गमछा, रुमाल या दुपट्टा ना पहनने पर पहली बार उसे 1,000 रुपये का जुर्माना देना होगा।

प्रसाद के मुताबिक दूसरी बार बिना मास्क, गमछा, रुमाल या दुपट्टा के पाए जाने पर व्यक्ति को 10 हजार रुपये का जुर्माना देना होगा। उन्होंने बताया कि किसी व्यक्ति के सार्वजनिक स्थलों पर अथवा घर से बाहर थूकने पर उसे 500 रुपये के जुर्माना से दंडित किया जाएगा।