कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद इस राज्य की सरकार ने लिया बड़ा फैसला, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के बिना एंट्री नहीं!

पंजाब में कोरोना के मामले दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में स्थिति नियंत्रण से बाहर हो, इससे पहले सरकार ने कुछ सख्त कदम उठाए हैं। सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के मुताबिक किसी को भी राज्य में बस, ट्रेन या फ्लाइट से एंट्री लेने से पहले अपनी 72 घंटे पुरानी कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी या कोरोना वैक्सीनेशन की कम से कम 1 डोज लेने वाला सर्टिफिकेट दिखाना होगा। इसके अलावा सभी गैर जरूरी सामान बेचने वाली दुकानों को भी 15 मई तक बंद रखने का आदेश दिया गया है। इसी के साथ राज्य में शाम 6 बजे से सुबह 5 बजे तक डेली नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है और शाम 6 बजे से सुबह 5 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू भी लगा दिया गया है।

पंजाब सरकार ने आदेश में कहा गया है कि सड़क पर सामान बेचने वालों को भी आरटी-पीसीआर कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी सभी सरकारी दफ्तर और बैंक 50% क्षमता के साथ काम करेंगे। किसी भी चार पहिया वाहन में दो से ज्यादा लोगों के बैठने की अनुमति नहीं होगी। इसके साथ ही किसी भी पब्लिक गैदरिंग में 10 से ज्यादा लोगों के शामिल होने की अनुमित नहीं है, चाहे वह शादी, अंतिम संस्कार ही क्यों न हो। फल और सब्जियों के बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना अनिवार्य।

बात करें यहां कोरोना के आंकड़ों की तो पंजाब में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 7,327 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 5,244 डिस्चार्ज और 157 मौतें दर्ज़ की गई है। इसी के साथ राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या 60,108 हो गई है। वहीं मौतों की संख्या 9317 तक पहुंच गई है जबकि 3,15,845 लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं।