हरियाणा : हाईकोर्ट ने कोराेना इलाज के 60 लाख बिल मामले में अस्पताल को जारी किया नोटिस

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी जो कि गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में 90 दिनों से अधिक समय से दाखिल बुजुर्ग महिला के कोरोना के उपचार से जुड़ी हैं जिसमें अस्पताल ने 60 लाख से ऊपर का बिल बनाया हैं। इस मामले में प्राथी ने उपचार संबंधी मेडिकल रिकॉर्ड ना देने पर याचिका दायर की थी। इसके अलावा मेदांता अस्पताल के खिलाफ पेशेवर गलत आचरण को लेकर कार्रवाई की जाए।

याचिका पर प्राथमिक सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार व मेदांता को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। फरीदाबाद निवासी नेहा गुप्ता ने अस्पताल समेत हरियाणा सरकार के स्वास्थ्य विभाग को प्रतिवादी बनाते हुए मांग की है कि अस्पताल को आदेश दिए जाएं कि उनकी मां का पूरा आईपीडी रिकॉर्ड जिस में हिस्ट्री शीट, नर्सिंग रिकॉर्ड, ड्रग चार्ट, जांच, टेस्ट नतीजे, इलाज के बिल आदि शामिल हों।