आज जेल से रिहा होंगे नवजोत सिंह सिद्धू, रोड रेज मामले में पिछले 10 महीने से काट रहे है सजा

रोड रेज मामले में पिछले 10 महीने से जेल में बंद कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू आज शनिवार को रिहा होंगे। शुक्रवार को ही सिद्धू के ट्विटर हैंडल से जानकारी दी गई थी कि वह आज रिहा होंगे। खबर है कि रिहा होने के बाद सिद्धू पटियाला जेल के बाहर मीडिया से बात करेंगे।

बता दे, पिछले साल 19 मई को 1988 के रोड रेज के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नवजोत सिंह सिद्धू को क साल की सजा सुनाई थी। वे पिछले 10 महीने से जेल में बंद हैं। सिद्धू अपनी सजा से दो महीने पहले रिहा हो रहे हैं। उनके वकील एचपीएस वर्मा ने बताया कि पंजाब प्रिजन रूल्स के अनुसार अगर किसी कैदी का बर्ताव अच्छा होता है तो उसे समय से पहले रिहा किया जा सकता है। अगर किसी कैदी का बर्ताव अच्छा रहता है तो हर महीने 5 से 7 दिन उसकी सजा कम होती जाती है।

बता दे, 27 दिसंबर 1988 की शाम सिद्धू अपने दोस्त रूपिंदर सिंह संधू के साथ पटियाला के शेरावाले गेट की मार्केट में पहुंचे। इसी मार्केट में कार पार्किंग को लेकर उनकी 65 साल के बुजुर्ग गुरनाम सिंह से कहासुनी हो गई। बात हाथापाई तक जा पहुंची। सिद्धू ने गुरनाम सिंह को घुटना मारकर गिरा दिया। उसके बाद गुरनाम सिंह को अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। रिपोर्ट में यह बात सामने आई कि गुरनाम सिंह की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई थी। उसी दिन सिद्धू और उनके दोस्त रूपिंदर पर कोतवाली थाने में गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज हुआ। इसके बाद सेशन कोर्ट में केस चला। 1999 में सेशन कोर्ट ने ने केस को खारिज कर दिया। इसके बाद केस हाईकोर्ट पहुंचा और दिसंबर 2006 को हाईकोर्ट ने सिद्धू और संधू को दोषी ठहराते हुए 3-3 साल कैद की सजा सुनाई। साथ ही 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। मई 2018 में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने सिद्धू और संधू को रोड रेज के मामले में दोषी ठहराते हुए 3-3 साल कैद की सजा सुनाई। मामला फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धू और संधू को सभी आरोपों से बरी कर दिया था। हालांकि, कोर्ट ने रोड रेज मामले में सिद्धू पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया। इसी फैसले पर पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धू को एक साल की सजा सुनाई गई थी।