सीआईडी ने बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ पोक्सो मामले में दाखिल किया आरोप पत्र

बेंगलूरू। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ छेड़छाड़ के आरोपों की जांच कर रहे अपराध जांच विभाग (सीआईडी) ने गुरुवार को पोक्सो मामलों की सुनवाई करने वाली विशेष अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। सदाशिवनगर पुलिस ने इस साल मार्च में वरिष्ठ भाजपा नेता के खिलाफ छेड़छाड़ का मामला दर्ज किया था। इसके बाद, कर्नाटक के पुलिस महानिदेशक आलोक मोहन ने मामले को आगे की जांच के लिए सीआईडी को स्थानांतरित करने का आदेश जारी किया। यह मामला 17 वर्षीय लड़की की मां द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत से शुरू हुआ, जिसने आरोप लगाया कि येदियुरप्पा ने 2 फरवरी को अपने आवास पर एक बैठक के दौरान उसकी बेटी से छेड़छाड़ की।

सीआईडी ने येदियुरप्पा से पूछताछ की सीआईडी ने 17 जून को मामले के सिलसिले में येदियुरप्पा से करीब तीन घंटे तक पूछताछ की। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने पहले आदेश पारित कर सीआईडी को मामले में येदियुरप्पा को गिरफ्तार करने से रोक दिया था। पीड़िता के भाई ने इस महीने की शुरुआत में अदालत में एक याचिका दायर की थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि हालांकि मामला करीब तीन महीने पहले दर्ज किया गया था, लेकिन जांच में कोई प्रगति नहीं हुई है। याचिकाकर्ता ने प्रार्थना की कि येदियुरप्पा को गिरफ्तार किया जाना चाहिए और उनसे पूछताछ की जानी चाहिए। मार्च में सदाशिवनगर पुलिस द्वारा मामला दर्ज किए जाने के बाद, कर्नाटक के पुलिस महानिदेशक आलोक मोहन ने आगे की जांच के लिए इसे सीआईडी को सौंपने का आदेश जारी किया था।

मामला क्या है?

राज्य सरकार में कई अहम पदों पर रह चुके येदियुरप्पा को अब बड़ी कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अदालत इन गंभीर आरोपों के सिलसिले में उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करना चाहती है। पुलिस के अनुसार, येदियुरप्पा पर 17 वर्षीय लड़की की मां की शिकायत के आधार पर POCSO अधिनियम और भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 354 A (यौन उत्पीड़न) के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिसने आरोप लगाया है कि इस साल 2 फरवरी को बेंगलुरु के डॉलर्स कॉलोनी में अपने आवास पर एक बैठक के दौरान उन्होंने उसकी बेटी का यौन उत्पीड़न किया। येदियुरप्पा के खिलाफ आरोप लगाने वाली 54 वर्षीय महिला की पिछले महीने यहां एक निजी अस्पताल में फेफड़ों के कैंसर के कारण मौत हो गई थी।