चुनाव आयुक्तों की नियुक्तियों के खिलाफ याचिकाओं पर केन्द्र ने SC में पेश किया हलफनामा

नई दिल्ली। नरेंद्र मोदी सरकार ने बुधवार को मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम, 2023 पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिकाओं का विरोध किया, जिसमें चुनाव आयुक्तों का चयन करने वाले पैनल से भारत के मुख्य न्यायाधीश को हटा दिया गया था। इसमें आरोप लगाया गया कि नंगे, असमर्थित और हानिकारक बयानों के आधार पर राजनीतिक विवाद पैदा करने की कोशिश की गई।

लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट में दायर एक हलफनामे में, सरकार ने याचिकाकर्ताओं के इस आरोप को खारिज कर दिया कि ज्ञानेश कुमार और सुखबीर संधू को शीर्ष अदालत द्वारा पारित किसी भी आदेश को रोकने के लिए 14 मार्च को 'जल्दबाजी' में नियुक्त किया गया था। सरकार ने तर्क दिया कि इतने बड़े पैमाने पर आम चुनाव के कारण एक सीईसी के लिए अकेले अपने कार्यों का निर्वहन करना मानवीय रूप से संभव नहीं होगा।

सरकार ने कांग्रेस नेता जया ठाकुर और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) द्वारा अधिनियम के खिलाफ दायर याचिका के जवाब में दायर किया था।

याचिका में कहा गया था कि चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कार्यपालिका के हाथों में छोड़ना लोकतंत्र के स्वास्थ्य और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के संचालन के लिए हानिकारक होगा।

न्यायालय ने निर्देश दिया था कि सीईसी और चुनाव आयुक्तों के पदों पर नियुक्तियाँ प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश की सदस्यता वाली एक समिति की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जानी चाहिए।

अधिक लोकतांत्रिक, सहयोगात्मक और समावेशी अभ्यास

अपने हलफनामे में, केंद्र ने 2023 अधिनियम का बचाव करते हुए इसे चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में अधिक लोकतांत्रिक, सहयोगात्मक और समावेशी अभ्यास बताया।

याचिका का विरोध करते हुए सरकार ने कहा कि याचिकाकर्ताओं का मामला इस 'मौलिक भ्रांति' पर आधारित है कि किसी संस्थान की स्वतंत्रता तभी कायम रहती है जब चयन समिति एक विशेष फॉर्मूलेशन वाली हो। इसने चुनाव आयोग की स्वायत्तता पर 'कार्यकारी अतिक्रमण' और 'अतिक्रमण' के दावों को भी खारिज कर दिया।