CBI ने नीट पेपर लीक मामले में 13 आरोपियों के खिलाफ पहला आरोपपत्र दाखिल किया

नई दिल्ली। नीट पेपर लीक मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने गुरुवार को तेरह आरोपियों के खिलाफ अपना पहला आरोपपत्र दाखिल किया।

आरोपपत्र भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 120-बी (आपराधिक साजिश), 201 (साक्ष्यों को गायब करना), 409 (आपराधिक विश्वासघात), 380 (चोरी), 411 (बेईमानी से चोरी की संपत्ति प्राप्त करना), 420 (धोखाधड़ी) और 109 (उकसाना) के साथ-साथ ठोस अपराधों के तहत दायर किया गया था।

आरोपपत्र में नीतीश कुमार, अमित आनंद, सिकंदर यादवेंदु, आशुतोष कुमार-1, रोशन कुमार, मनीष प्रकाश, आशुतोष कुमार-2, अखिलेश कुमार, अवधेश कुमार, अनुराग यादव, अभिषेक कुमार, शिवनंदन कुमार और आयुष राज के नाम हैं।

यह मामला शुरू में 5 मई को पटना के शास्त्री नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था और बाद में 23 जून को इसे सीबीआई को सौंप दिया गया।

सीबीआई ने आरोपियों के खिलाफ सबूत जुटाने के लिए उन्नत फोरेंसिक तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक, सीसीटीवी फुटेज विश्लेषण और टावर लोकेशन विश्लेषण का इस्तेमाल किया है। जांच जारी है, जिसमें अन्य संदिग्धों और मामले के पहलुओं की आगे की जांच की जा रही है।

कई अन्य आरोपी पहले से ही पुलिस या न्यायिक हिरासत में हैं। इन संदिग्धों के खिलाफ जांच आगे बढ़ने पर पूरक आरोप पत्र दाखिल किए जाएंगे। अब तक, सीबीआई ने इस मामले में 40 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से 15 को बिहार पुलिस ने पकड़ा है, और 58 स्थानों पर तलाशी ली है।