ठेकेदार से मारपीट के आरोप में कर्नाटक कांग्रेस विधायक के खिलाफ मामला दर्ज

तुमकुरु। गुब्बी के कांग्रेस विधायक एसआर श्रीनिवास के खिलाफ रविकुमार नाम के एक ठेकेदार पर कथित तौर पर हमला करने के आरोप में शनिवार को प्राथमिकी दर्ज की गई। ठेकेदार की शिकायत में कहा गया है कि हमले के बाद उसे एक दिन के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बाद में उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई।

FIR के मुताबिक, विधायक श्रीनिवास ने 10 समर्थकों के साथ कथित तौर पर रविकुमार पर हमला किया, लात मारी और मौखिक रूप से दुर्व्यवहार किया, जो गुरुवार को तुमकुरु के गुब्बी में पीडब्ल्यूडी कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, क्योंकि उनका टेंडर अवैध रूप से रद्द कर दिया गया था।


FIR धारा 506 (आपराधिक धमकी), धारा 504 (शांति भंग करने के लिए उकसाना), धारा 149 (गैरकानूनी सभा के लिए सजा), धारा 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), और धारा 363 (अपहरण के लिए सजा) के तहत दर्ज की गई थी।