कोलकाता। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच राज्य द्वारा गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) से केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपने का आदेश दिया।
समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, यह निर्णय चिकित्सा प्रतिष्ठान के पूर्व उपाधीक्षक अख्तर अली की याचिका के बाद लिया गया, जिन्होंने कॉलेज के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष के कार्यकाल के दौरान कथित वित्तीय कदाचार की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जांच कराने की मांग की थी।
न्यायमूर्ति राजर्षि भारद्वाज ने सीबीआई को तीन सप्ताह के भीतर जांच की प्रगति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 17 सितंबर को होगी, जब अदालत रिपोर्ट की समीक्षा करेगी।
पश्चिम बंगाल सरकार ने मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच के लिए 20 अगस्त को एसआईटी का गठन किया था।