बिहार / बढ़ते संक्रमण के चलते 16 दिनों के लिए बढ़ा लॉकडाउन, जारी हुई गाइडलाइन्‍स

कोरोना संक्रमण के लगातार खराब होते हालात को देखते बिहार में 16 अगस्त तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। इसके लिए गुरुवार को राज्‍य सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। विदित हो कि राज्‍य में पहले से ही 31 जुलाई तक लॉकडाउन लागू है, जिसे 16 अगस्‍त तब बढ़ा दिया गया है। लॉकडाउन के दौरान केटेनमेंट जोन में पूरी सख्ती बरती जाएगी। हालांकि, कई छूटें भी दी गईं हैं। बता दें कि लॉकडाउन के दौरान पहले की तरह सभी जरूरी सेवाएं चालू रहेगी। इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है।

लॉकडाउन पूर्व की तरह ही होगा, लेकिन इसमें कुछ रियायतें भी दी गई हैं। सरकारी दफ्तरों को 50% कर्मचारियों के साथ खोलने के आदेश दिए गए हैं। इसके साथ ही निजी क्षेत्र के कार्यालय को भी 50% कर्मचारियों के साथ खोलने के आदेश दिए गए हैं।

लॉकडाउन की गाइडलाइन जारी

- राज्य में शॉपिंग मॉल्स और धार्मिक स्थलों को खोलने की इजाजत नहीं दी गई है, रात 10 से सुबह 5 बजे तक आवाजाही पर पाबंदी लागू रहेगी सभी प्रकार के राजनीतिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर भी रोक होगी। पार्क व जिम भी बंद रहेंगे।

- रेस्टोरेंट या ढाबा से खाने की होम डिलीवरी करा सकेंगे। जाकर खाना पैक भी करा सकते हैं लेकिन, बैठकर खाने की अनुमति नहीं दी गई है

- कंटेनमेंट जोन में सभी तरह की गतिविधियों पर प्रतिबंध जारी रहेगा।

- सेना, केंद्रीय सुरक्षा बल, कोषागार, सार्वजनिक उपयोगिता (पेट्रोल, सीएनजी, एलपीजी), आपदा प्रबंधन, ऊर्जा क्षेत्र, डाकघर, बैंक, एटीएम और मौसम विभाग जैसी चेतावनी देने वाली एजेंसियां लॉकडाउन से मुक्त रहेंगी।

- राज्य सरकार तथा भारत सरकार के कार्यालय, अर्धसरकारी कार्यालय और सार्वजनिक निगमों के कार्यालयों में 50% कर्मचारियों के साथ काम होगा। निजी कार्यालयों में ऐसा ही प्रावधान रहेगा। केवल बिजली, पानी, स्वास्थ्य, सिंचाई, खाद्य वितरण, कृषि एवं पशुपालन विभागों को इसमें छूट दी गई है।

- राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और खेल गतिविधियां बंद रहेंगी। शॉपिंग मॉल भी बंद रहेंगे।

- स्कूल, कोचिंग और रिसर्च इंस्टीट्यूट को फिलहाल बंद रखने का निर्णय लिया गया है, इसकी जगह सरकार ऑनलाइन एजुकेशन को प्रमोट करेगी

- सभी अस्पताल और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े लोगों और कार्यों को छूट दी गई है।

- अनाज, दूध, मांस-मछली, फल, सब्जी आदि के दुकानें खुली रहेंगी।

- जिला प्रशासन दुकानों व बाजार का समय तय करेगा।

- रेलवे और हवाई जहाज को इससे अलग रखा गया है। इससे यात्रा करने वाले केंद्र द्वारा जारी किए गए आदेश को मानेंगे।

- ऑटो व टैक्सी पूरे राज्य में चलते रहेंगे, प्राइवेट गाड़ियां भी राज्य के अंदर चल सकेंगी, लेकिन उन्हें परमिशन लेने की जरूरत होगी

- सामान लेकर आने-जाने वाले गाड़ियों को किसी तरह दिक्कत नहीं होगी, इन्हें कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है

- निजी वाहन चलेंगे।

- पुलिस, सुरक्षा और आपातकालीन सेवाएं खुली रहेंगी।

- नाइट कफ्यू रात 10 बजे से सुबह पांच बजे तक लागू रहेगा।

- राज्य में निर्माण कार्य चालू रहेंगे, इसमें निर्माण कार्य से जुड़े दुकानों को भी खोलने की मंजूरी मिली है