New Motor Vehicle Act : बेंगलुरु पुलिस ने जारी किया डाटा, 5 दिन में चालान से वसूले 72 लाख

देश में बढ़ते सड़क हादसों को रोकने के लिए मोदी सरकार ने कड़े कदम उठाते उठाते हुए देश भर में 1 सितंबर 2019 से नया मोटर व्हीकल एक्ट (New Motor Vehicle Act) लागू किया है। इस एक्ट लागू होने के बाद ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माने की राशि भी कई गुना बढ़ गई है। दिल्ली, मुंबई, गुरुग्राम, बेंगलुरु हर जगह पुलिस लगातार लोगों का चलान काट रही है। इसी कड़ी में अब बेंगलुरु ट्रैफिक पुलिस पिछले 5 दिनों का डाटा जारी किया गया है। जिसमें चालान के तौर पर 72 लाख 49 हजार 900 रुपये वसूल किए गए हैं। इसमें सबसे ज्यादा चालान हेलमेट ना पहनने के लिए काटे गए हैं, फिर चाहे दोपहिया वाहन चलाने वाला हो या फिर बाइक पर पीछे बैठने वाला। बेंगलुरु पुलिस की तरफ से जारी 4 सितंबर से 9 सितंबर का डाटा जारी किया गया है।

इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस ने कई तरह के नियमों का उल्लंघन करने पर चालान काटा है। इनमें गलत तरीके से यूटर्न, तेज गाड़ी चलाना, नो एंट्री में एंट्री, मोबाइल फोन का इस्तेमाल समेत कुल 6813 मामले सामने आए हैं। जिनसे कुल वसूली 72 लाख 49 हजार 900 रुपये हुई है।

बता दे, नया ट्रैफिक एक्ट लागू होने के बाद किसी भी कारण से लगाए जाने वाले जुर्माने को लगभग 10 गुना तक बढ़ा दिया गया है। नया मोटर व्हीकल एक्ट के लागू होने के बाद बिना लाइसेंस ड्राइविंग करने पर 5,000 रुपये और शराब पीकर वाहन चलाते पकड़ जाने पर 10,000 रुपये का जुर्माना काटा जा रहा है। यदि कोई नाबालिग वाहन चलाते हुए पकड़ा जाता है तो वाहन मालिक को जेल हो सकती है। इसके अलावा तेज रफ्तार में वाहन चलाने पर 1,000 से 2,000 रुपये तक का चालान काटा जा सकता है जो कि पहले 400 रुपये था।

सोशल मीडिया पर तभी से इस मसले पर बहस हो रही है, कई जगह पुलिसवालों के भी नियमों का उल्लंघन करने पर चालान कटे हैं। तो वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी इस पर कहा है कि लोगों को कानून का पालन करना चाहिए, उन्होंने कहा कि उनका भी चालान कट चुका है।