नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को समाजवादी पार्टी (सपा) के नेता आजम खान और उनके परिवार की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उनके खिलाफ दर्ज मुकदमों को उत्तर प्रदेश के बाहर भेजने की मांग की गई थी। याचिका में आज़म खान, उनकी पत्नी और बेटे के खिलाफ दर्ज मुकदमों को यूपी से बाहर ट्रांसफर करने की मांग की गई थी।
इससे पहले, बीते 11 अक्टूबर को उच्चतम न्यायालय ने समाजवादी पार्टी (सपा) के नेता आजम खान के बेटे मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खान को एक आपराधिक मामले में बुधवार को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था। अब्दुल्ला ने अनुरोध किया था कि उत्तर प्रदेश की निचली अदालत को उनके खिलाफ लंबित आपराधिक मामले में अंतिम आदेश पारित नहीं करने का निर्देश दिया जाए जब तक कि उनके किशोर होने का दावा सुनिश्चित नहीं हो जाता।
शीर्ष अदालत ने 26 सितंबर को मुरादाबाद जिला न्यायाधीश को किशोर न्याय अधिनियम के तहत प्रक्रिया के अनुसार घटना के समय अब्दुल्ला आजम खान की किशोरावस्था के पहलू पर फैसला करने और निष्कर्ष को आगे के विचार के लिए भेजने का निर्देश दिया था।