नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आबकारी नीति मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए सोमवार को दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।
आम आदमी पार्टी (आप) प्रमुख ने दिल्ली की एक अदालत के 26 जून के आदेश को भी चुनौती दी, जिसमें उन्हें तीन दिन की हिरासत में भेजा गया था।
शनिवार को केजरीवाल की तीन दिन की हिरासत अवधि समाप्त होने के बाद दिल्ली की एक अदालत ने उन्हें 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया और कहा कि उनका नाम आबकारी नीति मामले में मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक के रूप में सामने आया है।
एजेंसी ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत की मांग करते हुए दावा किया था कि अरविंद केजरीवाल ने जांच में सहयोग नहीं किया और टालमटोल वाले जवाब दिए। एजेंसी ने कहा कि केजरीवाल गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश कर सकते हैं।
अरविंद केजरीवाल, जिन्हें प्रवर्तन निदेशालय ने आबकारी नीति मामले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच में 21 मार्च को गिरफ्तार किया था, को सीबीआई ने 26 जून को गिरफ्तार किया था।
विशेष न्यायाधीश सुनैना शर्मा ने कहा, इस तथ्य पर विचार करते हुए कि आरोपी (केजरीवाल) के खिलाफ कथित साजिश में बड़ी संख्या में ऐसे लोग शामिल हैं जो आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में शामिल थे और ऐसे लोग भी शामिल हैं जिन्होंने गलत तरीके से अर्जित धन के इस्तेमाल में मदद की, मुझे लगता है कि आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजने के लिए पर्याप्त आधार मौजूद हैं।
न्यायाधीश ने कहा कि एजेंसी को केजरीवाल से हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता है ताकि जांच के दौरान एकत्र की जाने वाली अधिक सामग्री से उनका सामना कराया जा सके।
अदालत ने आगे कहा कि जांच अधिकारी ने केस डायरी में बताया है कि हिरासत में पूछताछ के दौरान केजरीवाल सहयोग नहीं कर रहे थे और न ही उन्होंने तथ्यों का खुलासा करने में सच्चाई दिखाई।
अदालत ने कहा, जांच के दौरान एकत्र की गई कुछ आपत्तिजनक सामग्री की ओर इशारा करते हुए जांच अधिकारी ने बताया है कि अवैध रूप से अर्जित धन का इस्तेमाल गोवा विधानसभा चुनाव के दौरान जून 2021 से फरवरी 2022 तक आरोपियों की गोवा यात्रा के दौरान हवाई टिकटों और होटल बुकिंग के खर्चों के भुगतान के लिए किया गया था।
अरविंद केजरीवाल और कुछ अन्य आप नेताओं पर आरोप है कि उन्होंने एक अनुकूल शराब नीति बनाने के बदले में व्यापारियों और राजनेताओं के एक समूह से 100 करोड़ रुपये की रिश्वत ली। दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा शराब लाइसेंस देने में कथित अनियमितताओं की जांच के आदेश देने के तुरंत बाद नीति को रद्द कर दिया गया था।
सीबीआई और ईडी के अनुसार, कथित रिश्वत का एक बड़ा हिस्सा हवाला चैनलों के माध्यम से गोवा में पार्टी के चुनाव अभियान के लिए भेजा गया था।