आंध्र प्रदेश : राज्यपाल ने दी प्रदेश में तीन राजधानी वाले विधेयक को मंजूरी

लंबे समय से आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी द्वारा राज्य में तीन राजधानी की बात कही जा रही थी। इसके लिए विधानसभा में 20 जनवरी को और उसके बाद 16 जून को इसे दो बार पारित भी किया जा चुका हैं। लेकिन विधान परिषद में प्रवर समितियों का गठन ना हो पाने की वजह से यह लंबित हैं। सरकार ने ऐसे में संविधान के अनुच्छेद 197 (1) और (2) के तहत मंजूरी के लिए विधेयकों को राज्यपाल के पास भेज दिया। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन द्वारा विस्तृत कानूनी परामर्श के बाद इसे मंजूरी दे दी है।

राज्यपाल ने 31 जुलाई 2020 को एपी विकेंद्रीकरण एवं सभी क्षेत्रों के समग्र विकास विधेयक 2020 और एपी राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकार (संशोधित) विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी है। राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद दोनों विधेयक अब औपचारिक रूप से कानून बन गए हैं, लेकिन तीन राजधानियों योजना को यथार्थ रूप देने से पहले सरकार को कानूनी अड़चनें दूर करनी होगी।

इस क़ानून के तहत आंध्र प्रदेश की तीन राजधानियां होंगी और इसके साथ ही ऐसा करने वाला ये देश का पहला राज्य बन गया है। अब आंध्र प्रदेश कार्यपालिका यानी सरकार विशाखापत्तनम से काम करेगी और राज्य विधानसभा अमरावती में होगी और हाई कोर्ट कुर्नूल में होगा। तीन राजधानियों की बात पर मुख्यमंत्री रेड्डी का कहना है, 'हमारे पास तीन अलग-अलग राजधानियां हो सकती हैं। दक्षिण अफ्रीका की तीन राजधानियां हैं। उनकी आवश्यकता है। हमें इन पर गंभीरता से सोचना चाहिए।