बेंगलुरु। कर्नाटक सरकार ने कन्नड़ अभिनेता दर्शन थुगुदीपा को जेल के अंदर वीआईपी सुविधाएं दिए जाने का कथित वीडियो इस महीने की शुरुआत में सामने आने के बाद जेल महानिदेशक मालिनी कृष्णमूर्ति को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया द्वारा मुख्य सचिव शालिनी रजनीश को डीजीपी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिए जाने के बाद यह नोटिस जारी किया गया। डीजीपी से चूक के बारे में स्पष्टीकरण मांगा गया है।
दर्शन को जून में 33 वर्षीय ऑटो चालक रेणुकास्वामी की हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया था। अभिनेता के प्रशंसक रेणुकास्वामी को दर्शन के आदेश पर एक गिरोह ने अगवा कर लिया और उसकी हत्या कर दी, क्योंकि उसने कथित तौर पर अभिनेता पवित्रा गौड़ा को सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक संदेश भेजे थे।
पिछले हफ़्ते, दर्शन की परप्पना अग्रहारा जेल के लॉन में एक गैंगस्टर समेत तीन अन्य लोगों के साथ घूमते हुए तस्वीरें वायरल हुईं। अभिनेता को एक कुर्सी पर बैठे और सिगरेट और कॉफी मग पकड़े हुए देखा गया था।
जेल से वीडियो कॉल पर किसी से बात करते हुए दर्शन का एक अन्य कथित वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद घटना की जांच के लिए तीन टीमें गठित की गईं।
इस बीच, डीजीपी (जेल) ने जेल अधीक्षक को सभी मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटरों को नोटिस भेजने का निर्देश जारी किया है, जिसमें यह स्पष्टीकरण मांगा गया है कि जेल परिसर के अंदर तीन जैमर मौजूद होने के बावजूद अभिनेता वीडियो कॉल कैसे कर पाए।
दूरसंचार विभाग (डीओटी) और एयरटेल, बीएसएनएल वोडाफोन-आइडिया और जियो समेत टेलीफोन ऑपरेटरों को पत्र भेजकर विस्तृत स्पष्टीकरण मांगा गया है। मुख्य अधीक्षक को 4 सितंबर तक मामले पर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है।