जोधपुर : एक से अधिक दुकानों की बोली लगा सकेगा एक ही बोलीदाता, आवेदन शुल्क नहीं होगा रिफंड

प्रदेश में शराब की दुकानों की नीलामी होनी हैं जिसमें सरकार द्वारा 13 हजार करोड़ के मुनाफे का लक्ष्य रखा गया हैं। इस साल प्रदेश में नई आबकारी नीति भी लागू की गई हैं जिसके अनुसार एक ही बोलीदाता एक से अधिक दुकानों की बोली लगा सकेगा।ई-नीलामी 23 फरवरी, 24, 25, 26 व 27 फरवरी को सुबह 11 बजे से दोपहर 4 बजे तक होगी। इस बार अंग्रेजी व देसी शराब की एक ही दुकान होगी। आवेदन शुल्क रिफंड नहीं होगा। जिले में अधिकतम दो दुकानों के लिए लाइसेंस जारी किए जा सकेंगे। राज्य में अधिकतम पांच से ज्यादा लाइसेंस एक ठेकेदार को नहीं दिए जा सकेंगे। दुकान की श्रेणी के अनुसार निर्धारित आवेदन शुल्क एवं अमानत राशि जमा करवाने के बाद में ई-नीलामी में भाग लिया जा सकेगा।

जिला आबकारी अधिकारी उदयभानू चारण ने बताया कि 50 लाख न्यूनतम रिजर्व प्राइज पर आवेदन शुल्क पर 40 हजार रुपए व धरोहर राशि 50 हजार, 50 लाख व इससे अधिक दो करोड़ तक न्यूनतम रिजर्व प्राइज पर आवेदन शुल्क 50 हजार व धरोहर राशि एक लाख, दो करोड़ से अधिक न्यूनतम रिजर्व प्राइज पर 60 हजार आवेदन शुल्क व दो लाख धरोहर राशि ली जाएगी। जिले में देसी व अंग्रेजी शराब की 377 दुकानों के लिए ई-बोली लगाई जाएगी। उन्होंने बताया कि अंग्रेजी व देसी दुकानों की संख्या में किसी प्रकार की बढ़ोत्तरी नहीं की गई है।