नागौर : बस स्टैंड के आसपास काटे गए तंबाकू निषेध अधिनियम के तहत चालान, वसूला जुर्माना

तंबाकू निषेध अधिनियम कोटपा 2003 के तहत तम्बाकू युक्त सामग्री खुले में बेचना और 18 वर्ष के कम उम्र के किशोरों को तम्बाकू बेचना अपराध है और इसकी चेतावनी भी लगानी पड़ती हैं। लेकिन बस स्टैंड के आसपास इसका उल्लंघन पाया गया जिसके चलते बुधवार को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग एवं राजस्थान पथ परिवहन ने कारवाई कर चालान काटे और जुर्माना भी वसूला।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी जांगिड़ ने बताया कि कोटपा एक्ट के तहत नौ लोगों के विरूद्ध कार्रवाई करते हुए 1650 रूपए बतौर जुर्माना राशि वसूली की गई। अधिकारी ने बताया कि सभी व्यापारियों व विक्रेताओं को हिदायत दी गई है कि वे तम्बाकू युक्त सामग्री का सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन व उनका प्रचार-प्रसार नहीं करें।