सीकर : मौत की डोर बन रही चाइनीज मांझा, 650 चरखियों के साथ युवक गिरफ्तार, धारा ऐसी तुरंत मिली जमानत

कोतवाली पुलिस ने चाइनीज मांझा सप्लाई करने वाले युवक सुरेंद्र को गिरफ्तार कर उसके पास से 12 कार्टन में भरी 650 चाइनीज मांझे की चरखी जब्त की, लेकिन आरोपी महज ढाई घंटे में जमानत पर छूट गया। पुलिस का तर्क है कि कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी ने चाइनीज मांझा रखने और बेचने वालों पर धारा 144 व 188 के तहत कार्रवाई के आदेश दे रखे हैं। जबकि हाईकोर्ट के फैसले पर राज्य सरकार ने एनवायरमेंट (प्रोटेक्शन) एक्ट 1986 की धारा पांच के तहत कार्रवाई के आदेश दे रखे हैं।

एन्वायरनमेंट एक्ट में यह गैर जमानती अपराध है। इसके बावजूद जिला प्रशासन इसे हल्के में ले रहा है। कोतवाली थाना के सब इंस्पेक्टर बिजेंद्र सिंह ने बताया कि डीएसटी टीम को सीकर में चाइनीज मांझे की बड़ी सप्लाई आने की सूचना मिली।

इस पर कोतवाली थाना की ओर से टीम गठित की गई। डीएसटी टीम व कोतवाली थाना की टीम ने धोद रोड स्थित नत्थी देवी सीकरिया कॉलोनी में एक मकान के बाहर चाइनीज मांझे के 12 कार्टन के साथ खड़े 24 वर्षीय मंडावरा निवासी सुरेंद्र कुमार को पकड़ा।

टीम के कुछ कांस्टेबल पहले ही सिविल ड्रेस में मौजूद थे। सुरेंद्र ने चाईनीज मांझा की 650 चरखियों से भरे 12 कार्टन में माल यहां उतरवाया था। वह इसे दुकानदारों को सप्लाई करने वाला था। सब इंस्पेक्टर बिजेंद्र सिंह ने बताया कि आरोपी के खिलाफ कोर्ट में इस्तगासा पेश किया जाएगा। जुर्माना भी लगाया जाएगा। टीम में सब इंस्पेक्टर बिजेंद्रसिंह, एएसआई रामेश्वरलाल, कांस्टेबल दिलीप कुमार, सांवरमल, चालक विजेंद्र शामिल रहे।