अजमेर : 16 वर्षीय नाबालिक से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को मिली सजा, 10 साल की कैद और जुर्माना

16 वर्षीय नाबालिग काे शादी का झांसा देकर पश्चिम बंगाल ले जाने और दुष्कर्म करने वाले 30 वर्षीय नियमातुल्लाह उर्फ जावेद काे पाेक्साे मामलाें की विशेष अदालत ने मंगलवार काे दस साल कैद की सजा सुनाई है। न्यायाधीश राजेशचंद्र गुप्ता ने जावेद काे पाेक्साे सहित आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत दाेषी ठहराते हुए 61 हजार रुपए जुर्माना भी किया है।

मामले के अनुसार 17 जून 2019 काे गंज थाना क्षेत्र निवासी एक महिला ने पुलिस काे शिकायत दी कि उसकी 16 वर्षीय बेटी घर से आइसक्रीम लेने के लिए निकली थी और वापस नहीं लाैटी। महिला ने यह भी बताया कि पड़ाेसी जावेद भी गायब है, जाे ऑटाे रिक्शा चलाता है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की।

इसी दाैरान 22 जून काे किशाेरी के काेलकाता से ट्रेन में अजमेर आने की सूचना मिली। किशाेरी ने पुलिस काे आपबीती सुनाई, जिसके आधार पर पश्चिम बंगाल के 24 परगना स्थित काजीपारा निवासी नियमातुल्लाह उर्फ जावेद काे गिरफ्तार किया गया। जावेद पीड़ित किशाेरी के पास ही किराये के मकान में अपनी पत्नी और बच्चाें सहित रहता था।

जावेद की पत्नी बच्चाें काे लेकर अपने पीहर काेलकाता गई हुई थी। जावेद ने पीड़िता काे शादी का झांसा दिया और अपने साथ पश्चिम बंगाल ले गया। यहां उसने किशाेरी से दुष्कर्म किया और 22 जून काे उसे अजमेर जाने वाली ट्रेन में अकेले ही बिठाकर रवाना कर दिया। विशिष्ट लाेक अभियाेजक विक्रम सिंह शेखावत ने अदालत के समक्ष दलील दी कि जिस प्रकार से नाबालिग बच्चाें के याैन शाेषण की घटनाएं बढ़ रही है उसके मद्देनजर मुल्जिम के प्रति नरमी बरता जाना न्यायाेचित नहीं हाेगा उसे सख्त सजा दी जाए।